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भांजी के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी मामा को 10 साल के कठोर कारावास की सजा - पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायालय

अजमेर में पॉक्सो कोर्ट ने 2015 के दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने अपनी मुंह बोली भांजी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.

अजमेर में दुष्कर्म मामला, Ajmer rape case

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Published : Sep 6, 2019, 11:27 PM IST

अजमेर.जिले की पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायालय संख्या 2 दुष्कर्म के मामले में सजा सूनाई है. अपनी ही मुंह बोली भांजी से दुराचार करने वाले आरोपी मामा को कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि आरोपी ब्यावर निवासी गिरधारी है जिस पर न्यायालय ने 30 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है.

दुराचार के मामले में 10 साल का कठोर कारावास की सजा

मामला किशनगढ़ के गांधीनगर क्षेत्र का है जहां 14 नवंबर 2015 को मुंह बोले मामा गिरधारी ने अपनी ही नाबालिग भांजी से बहला फुसलाकर दुराचार की वारदात को अंजाम दिया था. जिसकी जानकारी मिलने के बाद पीड़ित परिवार ने गांधीनगर थाने में मामला दर्ज करवाया था. पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए आरोपी को कोर्ट में पेश किया.

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जहां शुक्रवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने लगातार सुनवाई के बाद 9 गवाह और 21 दस्तावेज पेश किए थे. जिसके आधार पर आरोपी को कठोर कारावास की सजा का ऐलान किया गया है.

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