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अजमेर: खाद्य सामग्री लेने के लिए उपभोक्ताओं को राशन कार्ड के साथ लाना होगा आधार कार्ड

अजमेर में 1 मई से उचित मूल्य की दुकानों में राशन वितरण की नई व्यवस्था को लागू किया गया है. उपभोक्ताओं को राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड लाना आवश्यक किया गया है. जिसके साथ ही प्रति यूनिट 10 किलो गेहूं के साथ ही 1 किलो चने की दाल भी दी जाएगी. रसद अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है.

ration distribution in Ajmer, राशन वितरण के नए नियम
उपभोक्ताओं के लिए राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड भी अनिवार्य

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Published : May 1, 2020, 12:23 PM IST

अजमेर. विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले गेहूं के लिए उपभोक्ताओं को अब राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड भी लेकर जाना पड़ेगा. 1 मई से ये नई व्यवस्था को लागू किया जा रहा है, जिसके साथ ही प्रति राशनकार्ड 1 किलो चना की दाल भी दी जाएगी.

अजमेर: खाद्य सामग्री लेने के लिए उपभोक्ताओं को राशन कार्ड के साथ लाना होगा आधार कार्ड

जिला रसद अधिकारी अंकित पचार ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत खाद्यान्न गेहूं का आवंटन किया जा रहा है. समस्त चयनित लाभार्थियों को सुविधाजनक निःशुल्क वितरण हो इसके लिए लाभार्थी को उचित मूल्य दुकान से गेहूं लेने के लिए राशन कार्ड के साथ अपना आधार कार्ड भी साथ लेकर जाना आवश्यक होगा.

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वहीं उचित मूल्य दुकानदार पोस मशीन में आधार कार्ड नंबर दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से गेहूं देना सुनिश्चित करेंगे. यह व्यवस्था 1 मई से जिले में आवंटित की जाएगी. जहां राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के वितरण से प्रारंभ होगी. इसके साथ ही प्रति राशनकार्ड 1 किलो चना की दाल भी दी जाएगी.

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वहीं अब प्रति यूनिट 10 किलो गेहूं दिया जाएगा. उपभोक्ताओं को आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा. आधार कार्ड से प्रत्येक राशन कार्ड पर 1 किलो चना की दाल भी दी. पचार ने बताया कि अंत्योदय योजना के उपभोक्ताओं को एनएफएसए में 35 किलो प्रति कार्ड मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में मिलने वाला अतिरिक्त गेहूं 5 किलो प्रति यूनिट मिलेगा.

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