अजमेर. जिले के केकड़ी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अजमेर की पॉक्सो अदालत संख्या-2 ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 1.20 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है.
अजमेर की पॉक्सो अदालत संख्या-2 ने 5 मई 2019 को केकड़ी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में सजा सुनाई है. विशिष्ठ लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि नाबालिग लड़की अपने ननिहाल गई हुई थी, तभी आरोपी ने डरा धमका कर उसका अपहरण कर लिया.