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अजमेरः नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा, 1.20 लाख जुर्माना - Case of rape in Ajmer

अजमेर की पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1.20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म का मामला

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Published : Aug 20, 2020, 7:29 PM IST

अजमेर. जिले के केकड़ी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अजमेर की पॉक्सो अदालत संख्या-2 ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 1.20 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है.

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म का मामला

अजमेर की पॉक्सो अदालत संख्या-2 ने 5 मई 2019 को केकड़ी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में सजा सुनाई है. विशिष्ठ लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि नाबालिग लड़की अपने ननिहाल गई हुई थी, तभी आरोपी ने डरा धमका कर उसका अपहरण कर लिया.

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शेखावत ने बताया कि आरोपी ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया. इस दौरान नाबालिग के परिजन उसे ढूंढते हुए मौके पर पहुंचे. इसके बाद परिजनों ने केकड़ी थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था. आरोपी सुमन मीणा बूंदी जिले के हिंडौली का रहने वाला है. शेखावत ने बताया कि मामले में 11 गवाह और 38 दस्तावेज कोर्ट में पेश हुए थे, जिसके आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.

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