अजमेर: शहर में कोविड-19 के अंतर्गत जारी गाइडलाइन का उल्लघंन करने वाले 19 प्रतिष्ठानों पर इंसीडेंट कमाण्डरों की ओर से कार्रवाई कर उन्हें सीज किया गया. वहीं पृथ्वीराज मार्ग पर भी कार्रवाई कर दुकाने सीज की गई. इस दौरान उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई कर 58 हजार 200 रूपए का जुर्माना वसूला गया.
जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित के निर्देशानुसार बीते मंगलवार को अजमेर शहर में बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई. इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के चालान काटकर 58 हजार 200 रुपए वसूले गए. इस प्रकार 19 संस्थानों को इंसीडेंट कमाण्डरों की ओर से सीज किया गया. इस दौरान प्रोटोकॉल ऑफिसर आलोक जैन ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन के नियमों की पालना नहीं करने पर पृथ्वीराज मार्ग के मंत्री प्रोविजन, इंडिया मोटर्स के रॉल एक्सप्रेस और लस्सी शॉप को आगामी 72 घंटे के लिए सीज किया गया है.
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जिला रसद अधिकारी द्वितीय अंकित पचार ने बताया कि नसीराबाद रोड़ और श्रीनगर रोड़ पर कार्रवाई के दौरान दो प्रतिष्ठानों पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन पाया गया. जिसके बाद गोवा वाइन शॉप राजा साईकिल चौराहे पर चालान बनाकर 1100 रूपये वसूले गए. इसके साथ ही नसीराबाद रोड़ पर खण्डेलवाल डेयरी इक्यूपमेंट दुकान को सीज करने के साथ चालान भी काटे गए.
उपखण्ड अधिकारी अवधेश मीणा ने बताया कि बीके कोल नगर और पुष्कर रोड़ पर कार्रवाई की गई. जिसमें दीपक मेहरा श्री सांई स्टील पुष्कर रोड़, स्वास्तिक टाईल और बिल्डिंग मैटेरियल, गणेश प्रोपर्टी राधा विहार कॉलोनी और बी.के. कौल नगर के गायत्री हॉजरी, ममता स्वीट्स, नवकार एलईडी हाउस और अजमेर प्लाईवुड को 72 घण्टे के लिए बंद किया गया. बता दें कि इस क्षेत्र में मास्क नहीं पहनने पर 10 व्यक्तियों से 5 हजार और सोशल डिस्टेंशिंग की पालना नहीं करने पर एक व्यक्ति से 200 रुपए भी वसूल किए गए.
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जिला रसद अधिकारी हीरालाल मीणा नेे बताया कि मास्क नहीं लगाने पर 11 व्यक्तियों के चालान काटकर 5500 रुपए की राशि वसूली गई. इसके साथ ही सोशल डिस्टेंशिंग की पालना नहीं करने पर 1800 रुपए की जुर्माना राशि भी वूसल की गई. वहीं उन्होंने बताया कि कोविड नियमों की पालना नहीं करने पर 3 प्रतिष्ठान राजस्थान नमकीन एण्ड स्वीट्स डिग्गी चौक, करांची नमकीन नला बाजार और तरूण चप्पल जूते दरगाह बाजार को 72 घण्टे के लिए सीज किया गए.
इसी प्रकार महिला और बाल विकास विभाग के उपनिदेशक हेमंत स्वरूप माथुर ने बताया कि मास्क नहीं लगाने पर 5 चालान बनाए जाकर 2500 रुपए की जुर्माना राशि और सोशियल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर 34 व्यक्तियों के चालान बनाए जाकर इसके सात ही 3400 रुपए की जुर्माना राशि वूसल की गई. साथ ही नगर निगम के दल ने भी 2200 रुपए का जुर्माना वसूला.
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वहीं नगर निगम उपायुक्त तारामती वैष्णव ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं होने पर बस स्टैण्ड के सामने देवनारायण भोजनालय, जयपुर रोड़ पर अमित हीरा एजेन्सी शोरूम, रावण की बगीची में सनराईज टेलर, केसरगंज में खण्डेलवाल चाट भण्डार और ईशा साडी को 24 घंटे के लिए सीज किया गया. इसी प्रकार कार्रवाई के दौरान 69 व्यक्तियों के चालान काटकर 22 हजार 900 रुपए वसूले गए. इसके साथ ही अजमेर विकास प्राधिकरण की उपायुक्त सुनीता यादव ने बताया कि मास्क नहीं लगाने पर 13 हजार और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर 600 रूपए के चालान काटे गए.