जयपुर. देशभर में कोरोना का कहर बना हुआ है और कोरोना का सबसे बड़ा असर भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पर देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय से भी एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है. ऐसे में इस खबर के चलते ट्रांसपोर्ट सहित आमजन को भी बड़ी राहत दी जाएगी. बता दें कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर अब 30 जून 2021 तक के लिए कर दिया गया है. बता दें कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के डायरेक्टर डॉ. पीयूष जैन के द्वारा यह आदेश जारी किए गए हैं.
इस आदेश के अंतर्गत लिखा गया है कि कोरोना के कहर के चलते मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल नियम 1989 के तहत अब ट्रांसपोर्टर्स को राहत दी जा रही है. इसके अंतर्गत केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा अब देश के सभी वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया गया है. बता दें कि कोरोना के कहर के चलते इस वैधता को बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है. इसके अंतर्गत गुड्स कार्गो और ट्रांसपोर्ट से संबंधित सभी वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाई गई है. बता दें कि पहले केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा इस वैधता को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक के लिए किया गया था.