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चित्तौड़गढ़: दो किलो अफीम और एक किलो घोल के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार

चित्तौड़गढ़ में पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते 2 किलो अफीम, एक किलो अफीम का घोल के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं इस मामले में दो आरोपियों को नामजद किया गया है, जिनकी तलाश शुरू कर दी गई है. 

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दो किलो अफीम और एक किलो घोल के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार

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Published : Mar 27, 2021, 6:43 PM IST

चित्तौड़गढ़. जिले में पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते 2 किलो अफीम, एक किलो अफीम का घोल सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मामले में दो आरोपियों को नामजद किया गया है, जिनकी तलाश शुरू कर दी गई है. मामले में पुलिस ने एक बाइक को भी जब्त किया है. गिरफ्तार आरोपी लम्बे समय से तस्करी में लिप्त है. जिला स्पेशल टीम तथा भदेसर और डूंगला पुलिस की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है.

पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों कि जिला विशेष टीम को शुक्रवार को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि भैरूलाल पुत्र नानालाल अहीर निवासी अलोद थाना डूंगला लंम्बे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त हैं तथा अवैध अफीम खरीदने के लिए बाइक से भदेसर थाना अंतर्गत पंचदेवला-रूपाखेड़ा की तरफ आया हुआ है. यह अफीम की खरीद फरोख्त कर के पुनः डूंगला की तरफ निकलने की संभावना है. सूचना पर कार्रवाई के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिम्मतसिंह देवल के निर्देशन में जिला विशेष टीम प्रभारी शिवलाल मीणा के नेतृत्व में जिला विशेष टीम के हेड कांस्टेबल ललित कुमार, कांस्टेबल लक्ष्मण, राजेश, रामावतार, मनोज चालक बालूराम के एवं थानाधिकारी भदेसर सज्जनसिंह उपनिरीक्षक मय जाब्ता के भदेसर थाना क्षेत्र अंतर्गत हाज्याखेड़ी पुलिया के पास हाईवे पर नाकाबंदी की.

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सूचना के मुताबिक चित्तौड़गढ़ की तरफ से बाइक आती हुई दिखाई दी, जिस पर दो व्यक्ति बैठे हुए थे. पुलिस ने बाइक चालक भैरुलाल पुत्र नानालाल निवासी आलोद और किशनलाल पुत्र शोभालाल गाडरी निवासी सेगवा को पकड़ा. साथ ही पुलिस ने बाइक की डिग्गी से दो किलो भी अफीम पकड़ी. इसके बाद पुलिस ने भैरुलाल और किशनलाल को अवैध अफीम परिवहन करने के कारण एनडीपीएस एक्ट में मौके से गिरफ्तार किया. अफीम के बारे में पूछताछ की तो भैरुलाल ने बताया की उक्त अफीम मुकेश पिता हीरालाल गाडरी निवासी दोतड़ी खेड़ा थाना भदेसर ने गांव रूपाजी खेड़ा उर्फ वजीरगंज के कन्हैयालाल पिता नानालाल धाकड़ से उसके घर पर सौदा करवा कर दिलाई थी. यह भी बताया कि मुकेश गाडरी बाइक से एस्कॉर्ट करके हमें डूंगला छोड़ने जा रहा था, जो पुलिस को देख कर भाग गया.

दोनों ने बताया कि उक्त अफीम खरीद कर मारवाड़ की तरफ के तस्करों को बेचनी थी. ऊक्त दो किलो अफीम को आरोपी कन्हैयालाल धाकड़ से एक लाख दस हजार रुपए प्रति किलो के हिसाब से कुल दो लाख 20 हजार रुपए में खरीदना बताया. अफीम देने वाले कन्हैया लाल धाकड़ एवं एस्कॉटिंग करने वाले मुकेश गाडरी को भी प्रकरण में नामजद कर उक्त चारों आरोपियों के विरुद्ध थाना भदेसर पर अपराध धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है. उक्त प्रकरण का अनुसंधान थानाधिकारी निकुम्भ विनोद मेनारिया द्वारा किया जा रहा हैय इसी प्रकार टीम ने दूसरी कार्रवाई में आरोपी भैरुलाल अहीर वह किशनलाल गाडरी को अवैध मादक पदार्थ सहित डिटेन करने की कार्रवाई के बाद जरिए मुखबिर सूचना मिली की डूंगला थाना क्षेत्र में भैरुलाल अहीर के गांव आलोद में अफीम छिपा रखी है.

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इसके रिहायशी मकान पर उसके पुत्र ऊंकारलाल ने अवैध रूप से अफीम छुपा कर रखी है जिसे वह खरीद-फरोख्त करने के लिए कहीं ले जाने की फिराक में है. सूचना पर जिला विशेष टीम व थानाधिकारी डूंगला संग्रामसिंह मय जाप्ता ने गांव आलोद में जाकर मकान पर दबिश देकर तलाशी ली. मौके बाथरूम में अफीम का घोल पाया गया, जिसका वजन 1 किलो निकला. आरोपित ऊंकारलाल अहीर को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया गया. बाद कार्रवाई आरोपी के विरुद्ध थाना डूंगला पर अपराध धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर प्रकरण का अनुसंधान थानाधिकारी मंगलवाड विक्रम सिंह द्वारा किया जा रहा है.

तस्करी में लिप्त हैं आरोपी

पुलिस ने बताया कि आलोद निवासी भैरुलाल अहीर औक उसका पुत्र ऊंकारलाल अहीर लंबे समय से अफीम की तस्करी में लिप्त है. पूर्व में भी कई बार जेल जा चुके हैं. गिरफ्तार आरोपी भैरुलाल अहीर ने पुलिस को पूछताछ में बताया है कि वर्ष 1999 में पुलिस थाना भदेसर ने 4 किलो अफीम बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था. उक्त प्रकरण में आरोपी निम्बाहेड़ा जेल में रहा. इसी तरह भीनमाल जालौर में वर्ष 2001 में नारकोटिक्स विभाग की टीम ने 28 किलो अफीम बरामद की थी. उक्त अफीम को बेचने के आरोप में भैरुलाल अहीर को गिरफ्तार किया था. इस के आरोप में जोधपुर जेल में बंद रहा था. वर्ष 2004 में नारकोटिक्स विभाग की टीम ने दिल्ली में 80 किलो अफीम बरामद की थी. उक्त अफीम को बेचने के आरोप में भी नारकोटिस टीम ने इसे को गिरफ्तार किया था, जिसमें आरोपी तिहाड़ जेल दिल्ली में 5 वर्ष 6 माह बंद रहा. वर्ष 2010 में जेल से जमानत पर छूट कर बाहर आया था.

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इसी तरह नारकोटिक्स विभाग की टीम द्वारा वर्ष 2013 में ही 13 किलो अफीम बरामद की थी. उक्त अफीम को बेचने के आरोप में आरोपी भैरुलाल और उसके पुत्र ऊकारलाल अहीर को आरोप में गिरफ्तार किया गया था. दोनों पिता-पुत्र हनुमानगढ़ जेल में बंद रहे थे. इसी तरह वर्ष 2014 में नारकोटिक्स विभाग की टीम ने गोगुंदा, उदयपुर में 205 किलोग्राम अफीम पकड़ी थी, जिसको बेचने के आरोप में भी नारकोटिक्स टीम ने आरोपी भैरुलाल अहीर को गिरफ्तार किया गया था. उक्त मामले में भी आरोपी 3 वर्ष तक उदयपुर जेल में बंद रहा था. उक्त आरोपी भैरूलाल अहीर विगत 2 दशक से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त है. उक्त अपराधी न्यायालय से जमानत पर छूटने के बाद पुनः अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त हो जाता है.

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