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राजस्थान पंचायतीराज चुनाव 2020: प्रथम चरण के मतदान के लिए प्रचार थमा, 23 नवंबर को होगी वोटिंग - राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव

राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के तहत जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए 23 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है, जिसको देखते हुए चुनाव प्रचार शनिवार शाम 5 बजे थम गया. चुनाव आयुक्त ने प्रत्याशियों और समर्थकों से जनसंपर्क करने के दौरान कोविड के दिशा-निर्देशों की पालना करने की अपील की है.

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प्रथम चरण के मतदान के लिए प्रचार थमा

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Published : Nov 21, 2020, 7:14 PM IST

जयपुर. प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के प्रथम चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार शनिवार शाम 5 बजे थम गया. प्रथम चरण के लिए 23 नवंबर को सुबह 7.30 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा.

प्रथम चरण के मतदान के लिए प्रचार थमा

चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि यानी 21 नवंबर, शनिवार शाम 5 बजे से राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशियों द्वारा सार्वजनिक सभा आयोजित करने, जुलूस निकालने, सिनेमा, दूरदर्शन, इलेक्ट्रोनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. साथ ही संगीत-समारोह, नाट्य-अभिनय अथवा अन्य कोई मनोरंजन कार्यकम आयोजित कर चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा.

चुनाव आयुक्त ने बताया कि अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझूनू, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, टोंक, और उदयपुर जिले की 65 पंचायत समितियों के 1310 सदस्यों और उनसे संबंधित जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान करवाया जाएगा. उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में लगभग 25 हजार ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि 50 हजार से ज्यादा कार्मिक चुनाव सम्पन्न करवाएंगे.

मेहरा ने बताया कि प्रथम चरण में 10131 मतदान केंद्रों पर 72 लाख 38 हजार 66 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. इसमें 37 लाख 47 हजार 347 पुरुष, 34 लाख 90 हजार 696 महिला व 23 अन्य मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि सभी चरणों के मतदान सम्पन्न होने के बाद 8 दिसंबर को मतगणना करवाई जाएगी.

जनसंपर्क के दौरान प्रत्याशी और समर्थक बरतें पूर्ण सावधानी

चुनाव आयुक्त ने प्रत्याशियों और उनके समर्थकों से जनसंपर्क के दौरान कोविड के दिशा-निर्देशों की कड़ाई से पालना करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि प्रत्याशी कोविड महामारी के दौरान केंद्र, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग, चिकित्सा विभाग और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना अवश्य करें. जनसंपर्क के दौरान 5 से अधिक व्यक्ति प्रचार के लिए नहीं निकलें और भीड़ या समूह का हिस्सा भी ना बनें.

उन्होंने कहा कि जनसंपर्क के दौरान उम्मीदवार व उनके समर्थक मास्क लगाकर बाहर निकलें. सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें और प्रचार के दौरान मतदाताओं के पैर छूने, हाथ मिलाने, गले मिलने से बचें. उन्होंने बताया कि मतदान दिवस पर भी उम्मीदवारों द्वारा लगाई जाने वाले बूथ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए और कोरोना प्रोटोकॉल की कड़ाई से पालना की जाए.

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