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सरकार की ऋणमाफी योजना में अपात्र किसानों को 30 जून तक चुकाना होगा अपना कर्ज - जयपुर

फसली ऋण लेकर समय पर नहीं चुकाने वाले किसानों को सहकारिता विभाग अब नया फसली ऋण नहीं देगा. साथ राजस्थान किसान ऋण माफी योजना 2019 की नकारात्मक सूची में शामिल किसान जिन्होंने 30 नवंबर 2018 के बाद ऋण प्राप्त किया है, ऐसे किसानों को अपना अल्पकालीन ऋण 30 जून या देय तिथि तक जमा करना होगा.

अपात्र किसानों को 30 जून तक चुकाना होगा ऋण

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Published : Jun 21, 2019, 10:55 PM IST

जयपुर. ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों से किसान मित्र योजना के तहत फसली ऋण लेने वाले ऐसे किसान जो राजस्थान किसान ऋण माफी योजना 2019 के तहत अपात्र है. ऐसे किसानों को 30 जून तक फसली ऋण चुकाना होगा.

सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार डॉ नीरज के. पवन ने बताया कि ऐसे किसान जो राजस्थान किसान ऋण माफी योजना 2019 की नकारात्मक सूची में शामिल है और जिन्होंने 30 नवंबर 2018 के पश्चात ऋण प्राप्त किया है, ऐसे किसान अपना बकाया अल्पकालीन फसली ऋण 30 जून या देय तिथि तक जमा कराना होगा. इनमें से जो भी तिथि पहले आएगी वहीं मान्य होगी.

अपात्र किसानों को 30 जून तक चुकाना होगा ऋण

उन्होंने बताया की अंतिम दिन तक पूर्ण राशि जमा नहीं कराने वाले किसानों को अवधि पार की श्रेणी में माना जाएगा. ऐसे किसानों को राज्य सरकार की ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना का लाभ भी नहीं मिल पाएगा. अवधि पार ऋणी किसान होने की स्थिति में ऐसे किसानों से बकाया अवधिपार फसली ऋण पर सामान्य ब्याज दर के दंडनीय ब्याज वसूला किया जाएगा.

डॉ. नीरज के. पवन ने बताया कि ऐसे किसानों से अपील की है कि वे सभी किसान जिन्होंने 30 नवंबर 2018 के पश्चात सहकारी बैंकों से फसली ऋण लिया है. वे किसान अपना बकाया फसली ऋण अंतिम तिथि तक जमा करा दें. जिससे किसान ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना का लाभ ले सकें.

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