जयपुर. जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते द्वारा शनिवार को कार्रवाई करते हुए बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर बनाई गई पांच मंजिला इमारत को सील किया गया. जोन 7 में स्थित गिरनार कॉलोनी में 400 वर्ग गज भूखंड पर जेडीए की अनुमति के बिना अवैध निर्माण किया गया था, जिसे जेडीए एक्ट की धारा 34 (क) के तहत सील किया गया.
जयपुर विकास प्राधिकरण की अवैध निर्माणों पर कार्रवाई का दौर जारी है. इस क्रम में शनिवार को जोन 7 के क्षेत्राधिकार वैशाली नगर के पास करीब 400 वर्ग गज जमीन पर, सेट बैक और बायलॉज का गंभीर वायलेशन कर बेसमेंट + 5 मंजिला व्यवसायिक अवैध बिल्डिंग में 34 कमरे और अन्य निर्माण किए गए थे. इस अवैध निर्माण को रोकने के लिए जेडीए एक्ट की धारा 32, 33 के नोटिस भी दिए गए थे. यही नहीं कई बार अवैध निर्माण में प्रयुक्त औजार, उपकरणों की जब्ती भी की गई थी.