जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि एक बार अधिसूचना जारी होकर चुनावी प्रक्रिया आरंभ होने के बाद चुनाव में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता. इसके साथ ही अदालत ने अलवर के लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के चुनाव पर रोक लगाने के संबंध में दायर याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश भरत सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि चुनाव के लिए नामांकन दाखिल हो चुके हैं और जल्दी चुनाव भी होने वाले हैं. ऐसे में अधिसूचना जारी होने के बाद उनमें हस्तक्षेप किया जाना विधि के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है.