जयपुर.परिवहन विभाग के द्वारा अंगदान को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल करते हुए अब वाहन चालकों को जारी होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस पर अंगदान की सहमति देने अथवा नहीं देने की जानकारी अंकित करने की कवायद तेज कर उसे जरूरी भी कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ वाहन चालकों की सबसे अहम जानकारी चालक का ब्लड ग्रुप उसके ड्राइविंग लाइसेंस पर अंकित करने की प्रक्रिया खुद परिवहन विभाग अब भूला बैठा है.
रोजाना जारी हो रहे सैकड़ों ड्राइविंग लाइसेंस पर आवेदक का बिना ब्लड ग्रुप लिखे लाइसेंस जारी करने के मामले में लगातार तेजी आ रही है, लेकिन परिवहन विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं. हालांकि परिवहन विभाग के जब आला अधिकारियों से इस मामले को लेकर जानना चाहा तो विभाग के किसी भी अधिकारी ने इस संबंध में बोलने से मना कर दिया. गौरतलब है कि परिवहन आयुक्त रवि जैन ने बीते दिनों आदेश जारी कर ड्राइविंग लाइसेंस वाले आवेदकों से आवेदन पत्र पर अंगदान करने की जानकारी देने की अनिवार्यता लागू की थी. अब आवेदक को आवेदन पत्र में अंगदान की सहमति देने अथवा इंकार करने की जानकारी अंकित करना अनिवार्य होगा.