जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए फेसबुक पर पोस्ट करने वाले आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. यह आदेश न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने राजा बाबू की ओर से दायर जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिए हैं.
अदालत ने याचिकाकर्ता आरोपी को पाबंद करते हुए कहा है कि यदि वह भविष्य में फेसबुक पर अपमानजनक पोस्ट करेगा तो राज्य सरकार उसकी जमानत रद्द कराने के लिए संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर सकती है. जमानत अर्जी में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता पर अपमानजनक पोस्ट करने का आरोप है. जिसमें अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है. इसके अलावा 6 माह से जेल में बंद है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए.
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