बलात्कार का आरोप लगाने वाली नाबालिग बयान से पलटी, हाईकोर्ट ने लड़की के खिलाफ केस चलाने के दिए आदेश - ETV bharat News
ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने उस नाबालिग के खिलाफ मामला चलाने के निर्देश अधीनस्थ न्यायालय को दिए गए हैं, जिसनें पहले आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया और अब आरोप से मुकर गई. मामला विदिशा जिले के शमशाबाद थाना क्षेत्र का है. दरअसल विदिशा जिले के शमशाबाद थाने में नाबालिग लड़की ने एक साल पहले आरोपी राजेश मीणा के खिलाफ अपहरण एवं दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था. राजेश पिछले एक साल से जेल में बंद है. राजेश ने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में जमानत याचिका दायर की थी कोर्ट में बताया गया कि इस मामले में आरोप लगाने वाली लड़की अपने बयान से मुकर गई है. लड़की ने अपने बयान में बलात्कार नहीं होने का दावा किया है. एफएसएल की रिपोर्ट में भी बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई थी. ऐसे में हाईकोर्ट ने लड़की के बयान पलटने पर उसके खिलाफ ट्रायल कोर्ट विदिशा को मामला चलाने के निर्देश दिए हैं. वहीं आरोपी राजेश को 1 लाख रुपए और इतनी ही राशि के मुचलके पर हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है.