PMT Scam: आरोपी की सजा सस्पेंड,पिछले माह विशेष कोर्ट ने सुनाया था फैसला
ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने पीएमटी फर्जीवाड़ा मामले में दोषी पाए गए शेर सिंह लोधी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनाई गई 4 साल की सजा को फिलहाल निलंबित कर दिया है. उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. गौरतलब है कि शेर सिंह लोधी भिंड का रहने वाला है. उसने अपनी जगह 2012 में आयोजित पीएमटी परीक्षा में आशुतोष तिवारी नामक सॉल्वर को बैठाया था. इसके एवज में सॉल्वर आशुतोष तिवारी को साढे़ 4 लाख रुपए दिए गए थे. पीएमटी कांड का खुलासा होने के बाद संदिग्ध छात्रों की पड़ताल हो रही थी. इस बीच गजराजा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में शेर सिंह लोधी सभी विषयों में फेल हो गया. उसके दस्तावेजों की जांच की गई तो पता चला कि उसने सॉल्वर के जरिए पीएमटी परीक्षा पास की थी. इसके बाद उसके खिलाफ सीबीआई ने जांच शुरू की थी और उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था. पिछले महीने 11 मई को ही शेर सिंह लोधी को 4 साल की सजा सुनाई गई थी और उस पर ₹13 हजार का जुर्माना भी लगाया गया था. सजा के खिलाफ शेर सिंह हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील दायर की थी.