मुरैना।बंदूक के दम पर अपहरण व दुष्कर्म का शिकार हुई नाबालिग को बयान बदलने के लिए धमकाने वाले आरक्षक पर पाक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है. सिटी कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है. इसके अलावा एक अन्य आरक्षक की भूमिका की जांच की जा रही है. गौरतलब है कि मुरैना शहर के इस्लामपुरा इलाके में रहने वाली 17 वर्षीय पीड़िता को 16 जून की रात बिण्डवा क्वारी गांव के भोला गुर्जर और भूरा गुर्जर घर से बंदूक की दम पर जबरन उठाकर ले गए थे. 5 दिन तक एक कमरे में बंद रखकर उसके साथ गैंगरेप किया. 21 जून की देर शाम भूरा और भोला गुर्जर ने उसे छोड़ दिया. पीड़िता ने पुलिस के अलावा कोर्ट में दिए गए धारा 164 के बयान में बताया कि महिला थाने में पदस्थ आरक्षक कुलदीप गुर्जर और एक अन्य पुलिसकर्मी भूरा व भोला गुर्जर के रिश्तेदार हैं, वे उसे लेने पहुंचे. ये पुलिसकर्मी उसे गाड़ी में बैठाकर लाए और इस दौरान धमकाया कि अगर पुलिस थाने में बयान दिए तो उसके परिवार वालों को मार देंगे. सिटी कोतवाली थाने में आरक्षक कुलदीप पर पाक्सो एक्ट, पीड़िता को धमकाने की धाराओ में मामला दर्ज किया गया है. ये जानकारी प्रभारी सीएसपी मानवेन्द्र सिंह कुशवाह ने दी.