MP में BSC नर्सिंग सेकंड ईयर परीक्षा पर रोक का मामला, HC ने आयुर्विज्ञान विवि के कुलसचिव से मांगा शपथ पत्र
ग्वालियर। मध्य प्रदेश में BSC नर्सिंग सेकंड ईयर परीक्षा पर रोक लगाने के मामले में बुधवार को हाईकोर्ट (Gwalior High Court) ने विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव से शपथ पत्र मांगा है. परीक्षा नियंत्रक को 16 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया गया है. बुधवार को ग्वालियर बेंच में हुई सुनवाई के दौरान जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक पेश हुए हैं. हाईकोर्ट ने परीक्षा नियंत्रक से पूछा है कि विश्वविद्यालय के किस नियम से बिना नामांकन, बिना संबद्धता वाले नर्सिंग के छात्रों की परीक्षा कराने के लिए अधिसूचना पत्र जारी किया था. इस दौरान हाईकोर्ट परीक्षा नियंत्रक के जवाब से असंतुष्ट नजर आएं. 19 सितंबर को जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था. जिसमें कहा गया था कि बीएससी नर्सिंग के सेकेंड ईयर की परीक्षा 2022 आयोजित की जा रही है. इस परीक्षा में कुछ नर्सिंग विश्वविद्यालय के विद्यार्थी संबद्धता एवं नामांकन के अभाव में परीक्षा में सम्मिलत नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे में महाविद्यालय परीक्षा आयोजित करा रहा है, वो इसमें भाग ले सकता है.
Last Updated : Feb 3, 2023, 8:38 PM IST