उमरिया।जिले में एक नाबालिग युवती से दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने आरोपित गुड्डा बैगा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. (Umariya imprisonment for raping a minor) मामले में आरोपित को 20 वर्ष का सश्रम कारावास दिया गया है. अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में माननीय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधियों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 उमरिया विवेक सिंह रघुवंशी के न्यायालय द्वारा आरोपित गुड्डू बैगा को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अंतर्गत 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड तथा धारा 366 के अंतर्गत 10 वर्ष का कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड, धारा 376 (२)(ढ) के अंतर्गत 10 वर्ष का कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड तथा धारा 376 (3) के अंतर्गत 20 वर्ष का साश्रम कारावास 500 रूपये का अर्थ दंड, धारा 506 भाग 2 के अंतर्गत 1 वर्ष का कारावास 500 का अर्थदंड एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 56 सहपाठी धारा 6 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है.
जान से खत्म करने की दी धमकी:मीडिया प्रभारी अभियोजन नीरज पांडे के द्वारा बताया गया कि पीड़ित लड़की ने दिनांक 31 मार्च 2020 को थाना पाली में इस आशय की मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी मां एवं तीन के साथ रहकर कक्षा 9 वीं में पढ़ती थी. उसके पिता की मृत्यु करीबन 4 साल पहले हो गई थी. 29 मार्च 2020 की सुबह करीब 6 उसके बाहर जाने के लिए निकलने पर गांव के बाहर आरोपित गुड्डा बैगा ने उसे रास्ते में रोककर कहा कि तुम मेरे साथ चलो. उसके मना करने पर उसने जबर्दस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और बोला कि यदि मेरे साथ नहीं चलोगी तो जान से खत्म कर दूंगा.