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उमरिया : कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा के खिलाफ एक और मामला दर्ज, जानिए वजह

उमरिया कांग्रेस अध्यक्ष राजेश शर्मा के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने एक और अपराध दर्ज किया है. इस बार आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं में यह अपराध व्यापारी संघ की बैठक में शामिल होने की वजह से दर्ज किया गया है. उनको कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन कर व्यापारी संघ की बैठक में शामिल होने पर आरोपित बनाया गया है.

Umaria District Congress President Rajesh Sharma
उमरिया जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश शर्मा

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Published : Nov 9, 2020, 4:53 PM IST

Updated : Nov 9, 2020, 10:51 PM IST

उमरिया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने एक और अपराध दर्ज कर लिया है. आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं में यह अपराध व्यापारी संघ की बैठक में शामिल होने की वजह से दर्ज किया गया है. जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश शर्मा व्यापारियों की एक बैठक में शामिल होने 8 जुलाई को सर्किट हाउस गए थे, इसी मामले में कोविड 19 के दौरान लगाए गए प्रतिबंध के उल्लंघन के आरोप में उनके खिलाफ शनिवार को अपराध दर्ज किया गया है.

उमरिया जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश शर्मा

पहले भी हुआ अपराध दर्ज

किसानों के हित में आवाज उठाने के लिए शहर के नए गांधी चौक में विरोध प्रदर्शन के मामले में पहले भी राजेश शर्मा के खिलाफ एक अपराध दर्ज हो चुका है. इस मामले में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश शर्मा का कहना है कि यह अपराध असल में भाजपा के इशारे पर दर्ज किया गया है.

जमानत नहीं लूंगा, जेल जाना पड़े तो भी तैयार

उन्होंने कहा कि वे जिलाध्यक्ष होने के साथ एक व्यापारी भी हैं और इस नाते वे बैठक में शामिल हुए थे. उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य का विषय है कि उनके अलावा सिर्फ एक और अन्य व्यक्ति के खिलाफ इस मामले में अपराध दर्ज किया गया है, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का साफ कहना है कि वे इस मामले में जमानत नहीं लेंगे और आवश्यकता हुई तो जेल जाने को तैयार रहेंगे.

Last Updated : Nov 9, 2020, 10:51 PM IST

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