उज्जैन।कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने पुलिस कंट्रोल रूम में उज्जैन शहर के सभी इंसीडेंट कमांडर, सीएसपी, तहसीलदार, थाना प्रभारी की बैठक ली. इस बैठक में कलेक्टर ने 1 जून से उज्जैन शहर में होने वाले अनलॉक के संबंध में विस्तार से दिशा निर्देश दिए हैं. कलेक्टर ने बैठक में कहा कि राज्य शासन की गाइडलाइन और आदेश के तहत शहर को अनलॉक किया जाएगा. इसके तहत एकल दुकानें बारी-बारी से खोली जाएगी. एक साइड की दुकानें एक दिन दूसरे साइड की दुकानें दूसरे दिन. इसी तरह सब्जी मंडियों में अनलॉक के पहले जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा.
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क्या खुलेगा क्या नहीं ?
सब्जी मंडियों में रिटेलर को जाने की अनुमति नहीं रहेगी. हाट बाजार नहीं लगेंगे. सभी ठेले वाले चलायमान स्थिति में रहेंगे. वे किसी एक स्थान पर खड़े होकर व्यापार नहीं करेंगे. अंतिम संस्कार में भी 10 व्यक्तियों को जाने की अनुमति दी गई है. धार्मिक स्थल नहीं खोले जाएंगे, यहां पर अनलॉक के पहले की स्थिति बरकरार रहेगी. इसी तरह विवाह की अनुमति के लिए थानों में 20 व्यक्तियों की सूची विवाह आयोजकों को देनी होगी.
आज से मिलेगी राहत
उज्जैन आज 1 जून से कर्फ्यू में राहत मिलाना मिलना शुरू होगी, जिसके तहत इस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है. शर्तोे के साथ शहर को खोलने के निर्णय में सभी प्रकार के निर्माण कार्यों को छूट दी गई है लेकिन संक्रमण वाली जगह के आसपास की जगह को छोड़कर, साथ ही कृषि उपज मंडी शुरू होगी. कृषि दवाई और खाद बीज की दुकानें खुलेंगी. धार्मिक स्थल फिलहाल बन्द रहेंगे. स्कूल कॉलेज भी बन्द रहेंगे. शराब दुकानों पर राज्य सरकार की गाइडलाइन लागू होगी.
सभी दुकानें सुबह 6 बजे शाम 6 बजे तक लेफ्ट-राइट के हिसाब से खोली जा सकेगी. सबको mask, sanitizer का उपयोग करना जरूरी होगा.