उज्जैन।2014 में मादक पदार्थों की तस्करी करते हुए गिरफ्तार अपराधी मकबूल को उज्जैन जिला कोर्ट ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस केस में सुनवाई के दौरान अपराधी मकबूल को 15 साल की कड़ी सजा और उस पर 2 लाख 16 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. साथ ही चेतावनी दी है कि जुर्माना नहीं भरने पर कारावास की सजा बढ़ा दी जाएगी. अगस्त 2014 में मकबूल को पुलिस ने 400 पुड़िया मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था. साथ ही अवैधर हथियार और जेवरात भी जब्त किए थे.
जानें पूरा मामला
उज्जैन जिले के थाना खाराकुआं क्षेत्र में अवैध रूप से मादक पदार्थ और हथियारों की तस्करी करने वाले अपराधी मकबूल को 2014 में मकबूल को नागारची बाखल स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया था. पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि मकबूल छत से रस्सी लटका कर स्मैक बेचता है. घर में किसी को नहीं आने देता है और न ही घर का दरवाजा खोलता है. इस जानकारी के आधार पर खाराकुआं थाना पुलिस ने टीम गठित की और मौके पर पहुंचकर तलाशी ली.
पुलिस के हत्थे चढ़े नशे के सौदागर, करीब 2 करोड़ रूपए की स्मैक बरामद
मौके से क्या हुआ था जब्त