उज्जैन। जीवाजीगंज क्षेत्र स्थित प्राइम जिम संचालक के खिलाफ शिकायत मिल रही थी कि जिम में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों के आदेश पर जीम को सील करने की करवाई की गई. जिम को अनधिकृत रूप से चलते हुए पाए जाने पर इंसिडेंट कमांडर पूर्णिमा सिंगी, सीएसपी नेगी और थाना प्रभारी भदौरिया द्वारा कार्रवाई कर सील की गई. साथ ही जिम संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया.
जिम सील, संचालक के खिलाफ मामला दर्ज
शहर में लागातर बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते इस कार्यवाई को अंजाम दिया गया. शहर में धारा-144 भी आगमी दो माह के लिए लगाई हुई है. बावजूद उसके लोग कोविड गाइडलाइन का उल्लघंन कर रहे हैं.
जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने बृहस्पति भवन में शहर में संचालित निजी नर्सिंग होम और अस्पतालों के संचालकों की बैठक की. इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए की अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजीटिव मरीज को सरकारी और निजी हॉस्पिटल में रैफर करने के पहले जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई रैफरल कमेटी की अनुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त करें. इसके बाद ही पेशेंट को रैफर किया जाए, निजी पैथालॉजी संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रतिदिन जांच के नमूनों और जांच रिपोर्ट के बारे में अनिवार्य रूप से कोविड कंट्रोल रूम को सूचित करें, सूचना सीधे आरआरटी टीम के प्रभारी को भी दी जा सकती है,अब 300 बेड अस्पतालों में होंगे और इमरजेंसी दवाइयों के रेट भी जिलाधीश ने फिक्स करवाए हैं.