उज्जैन। शहर में बढ़ते कोरोना को देखते हुए जिला प्रशासन अब सख्ती अपना रहा है. वहीं जो भी दुकान संचालक या ग्राहक बिना मास्क पहने दुकान में सामान लेने आएगा जिला प्रशासन उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई करेगा. दरअसल जिला प्रशासन ने प्रतिष्ठान संचालक को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है, वहीं ग्राहक को भी मास्क पहनने पर ही सामान देने के निर्देश दिए हैं. यदि संचालक इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठान को सील कर दिया जाएगा.
प्रतिष्ठान पर आने वाले कर्मचारी और ग्राहक मास्क पहने इसकी जिम्मेदारी भी अब संचालक की होगी. शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित व्यापारी या प्रतिष्ठान संचालक के खिलाफ चालानी कार्रवाई के साथ-साथ प्रतिष्ठान सील करने की कार्रवाई भी की जाएगी.
दरअसल जिले में अनलॉक के बाद से ही रोजाना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं कार्रवाई के बाद भी लापरवाह लोग बाजारों में बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं. और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, वहीं शहर की कई दुकानों और प्रतिष्ठानों पर कई लोग बिना मास्क पहने पहुंच रहे हैं. काउंटर पर ही भीड़ लगाकर जमा हो रहे हैं ऐसी स्थिति में भी दुकानदार या प्रतिष्ठान संचालक संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए पुख्ता व्यवस्था नहीं कर रहे हैं.
ऐसे में अब प्रशासन ने धारा 144 की धारा 2 के तहत नगर निगम सीमा क्षेत्र के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. जिसमें दुकानदार प्रतिष्ठान संचालक को मास्क, गमछा, आदि पहनना अनिवार्य किया गया है. वही प्रतिष्ठान में आने वाले ग्राहक और कर्मचारियों के आने पर मास्क पहनाने की जिम्मेदारी दी है. ऐसा नहीं करने पर संबंधित प्रतिष्ठान संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.