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HC के आदेश के बाद 'शांति पैलेस' में अशांति, चौतरफा प्रहार कर रहे 'कानूनी बुल्डोजर' - after the high court directive the action of the hotel demolition

उज्जैन में इंदौर रोड पर स्थित शांति पैलेस होटल को हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नगर निगम ने गिराने की कार्रवाई शुरु कर दी है. संभवत एक-दो दिन में इसे विस्फोटक लगाकर उड़ा दिया जाएगा. रेसिडेंशियल भूमि पर अवैध रुप से बना था कमर्शियल होटल शांति पैलेस.

होटल गिराती jcb

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Published : Jun 29, 2019, 6:04 PM IST

उज्जैन। रेसिडेंशियल भूमि पर बने कमर्शियल होटल शांति पैलेस पर कानूनी बुल्डोजर चल रहा है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम का अमला ये कार्रवाई कर रहा है. रेसिडेंशियल भूमि पर बने होटल का मामला काफी समय से कोर्ट में चल रहा था. हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अब होटल गिराने की कार्रवाई शुरु हुई है और संभवतः एक-दो दिन में इसे विस्फोटक से उड़ा दिया जायेगा.

HC के आदेश के बाद गिराया जा रहा शांति पैलेस होटल

होटल संचालक ने कहा कि अवैध अतिक्रमण निगम की टीम को हटाना था, लेकिन निगम अधिकारियों और शिकायतकर्ता की मिलीभगत के चलते पूरे होटल को तोड़ा जा रहा है. हालांकि, शांति पैलेस होटल गृह निर्माण संस्था की रेसिडेंशियल एरिया में बने होने के चलते होटल को अवैध करार दिया गया था और कोर्ट ने भी तोड़ने के आदेश दिया है.

यह है मामला

इंदौर रोड पर स्थित उज्जैन के बड़े होटल में शुमार शांति पैलेस को उसके मालिक ने नगर निगम के अधिकारियों से सांठगांठ कर गृह निर्माण संस्था की रेसिडेंशियल भूमि पर बना दिया था.

कार्रवाई के दौरान होटल संचालक ने अपना विरोध भी दर्ज कराया और कार्रवाई के लिए समय मांगा, लेकिन निगम अधिकारियों ने सीधे कार्रवाई करते हुये होटल को जेसीबी की मदद से तीन अलग-अलग जगहों से तोड़ना शुरू कर दिया. अब एक-दो दिन में होटल को विस्फोटक लगाकर उड़ाया जाएगा.

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