उज्जैन। रेसिडेंशियल भूमि पर बने कमर्शियल होटल शांति पैलेस पर कानूनी बुल्डोजर चल रहा है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम का अमला ये कार्रवाई कर रहा है. रेसिडेंशियल भूमि पर बने होटल का मामला काफी समय से कोर्ट में चल रहा था. हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अब होटल गिराने की कार्रवाई शुरु हुई है और संभवतः एक-दो दिन में इसे विस्फोटक से उड़ा दिया जायेगा.
होटल संचालक ने कहा कि अवैध अतिक्रमण निगम की टीम को हटाना था, लेकिन निगम अधिकारियों और शिकायतकर्ता की मिलीभगत के चलते पूरे होटल को तोड़ा जा रहा है. हालांकि, शांति पैलेस होटल गृह निर्माण संस्था की रेसिडेंशियल एरिया में बने होने के चलते होटल को अवैध करार दिया गया था और कोर्ट ने भी तोड़ने के आदेश दिया है.