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SC के आदेश के बाद महाकाल मंदिर के 500 मीटर दायरे से हटाया अतिक्रमण, बनेगी स्मार्ट रोड - Encroachment removed from 500 meters

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उज्जैन महाकाल मंदिर के आसपास के 500 मीटर के इलाके से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रशासन ने शुरू कर दी है. भारी पुलिस फोर्स के साथ तकिया मस्जिद के आगे अवैध दुकान और छत को निगम ने जमींदोज कर दिया.

Encroachment removed from front of Mahakal temple
महाकाल मंदिर के आगे से हटाया अतिक्रमण

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Published : Dec 10, 2020, 2:01 PM IST

Updated : Dec 10, 2020, 2:07 PM IST

उज्जैन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उज्जैन प्रशासन ने महाकाल मंदिर के आसपास के 500 मीटर के इलाके से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है. यहां चार धाम मंदिर से त्रिवेणी संग्रहालय तक 24 मीटर स्मार्ट रोड बनना प्रस्तावित है. इसी को लेकर अतिक्रमण की यह कार्रवाई तकिया मस्जिद के पास से शुरू की गई है. इस मौके पर पुलिस बल के साथ-साथ प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे.

महाकाल मंदिर के आगे से हटाया अतिक्रमण

एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने महाकाल मंदिर को लेकर एक सितंबर को निर्देश दिए थे. जिसमें मंदिर की 500 मीटर परिधि में अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया गया. उज्जैन में चारधाम से लेकर त्रिवेणी संग्रहालय तक स्मार्ट रोड बनेगी, जिससे महाकाल मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को काफी राहत मिलेगी.

कोर्ट ने मांगी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने महाकाल मंदिर के आसपास स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट की 15 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी है. जिसमें महाकाल रूद्र सागर प्रोजेक्ट फेज वन और फेज टू शामिल हैं. इन प्रोजेक्ट्स को लेकर नागरिकों के सुझाव लिए जा रहे हैं. इन सुझावों के आने के बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में पेश की जाएगी. मंदिर के सामने के 11 मकानों और अन्य संपत्तियों के अधिग्रहण की पहल इस बार मंदिर प्रबंध समिति की ओर से की जाएगी. वहीं करीब दो हजार से ज्यादा संपत्ति मालिकों पर संकट छाया हुआ है. हलांकि सभी को सरकार व्यवस्थित मकान दुकान उपलब्ध कराएगी.

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई

अतिक्रमण की जद में कई मकान और दुकान
अतिक्रमण की जद में शहर के कई दुकानें और मकान हैं. इनमें जयसिंहपुरा, चारधाम, हर सिद्धी मंदिर के पीछे का इलाका, बेगमबाग रोजा, कोट मोहल्ला चौराहा, चौबीस खंभा माता मंदिर, रामानुज कोट के कई घरों और दुकानों का अतिक्रमण प्रशासन द्वारा हटाया जाएगा.

Last Updated : Dec 10, 2020, 2:07 PM IST

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