उज्जैन। शहर के थाना महाकाल क्षेत्र के अंतर्गत बेगम बाग इलाके में आज दोबारा हंगामा खड़ा हो गया. दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार महाकाल मंदिर क्षेत्र के विस्तारीकरण को लेकर 500 मीटर में आने वाले तमाम अधिकरण को हटाने के जिला प्रशासन को आदेश है. साथ ही प्रत्येक मकान मालिक को जब तक दूसरी जगह मकान नहीं दिया जाता है, तब तक तीन साल मासिक किराया देने का भी आदेश है. जिला प्रशासन द्वारा करीब 162 मकान, दुकान की लिस्ट तैयार की गई है, जिन्हें तोड़ने की कार्रवाई 15 या 16 मार्च से शुरू होना है. उसी विषय को लेकर एडीएम व एडिशनल एसपी टीम के साथ रहवासियों को मकान खाली करने की समझाइश देने पहुंचे थे रहवासियों अधिकारियों पर ही हावी हो गए. इसके बाद अधिकारियों ने समझाइश देकर मामला शांत कराया.
एडिशनल एसपी नरेंद्र सूर्यवंशी ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि माननीय न्यायालय द्वारा आदेश है 15 या 16 मार्च से पूर्व चिन्हित किए गए. महाकाल मंदिर परिसर योजना के अंतर्गत 500 मीटर के दायरे में आने वाले अतिक्रमणकारियों से जमीन को मुक्त कराई जाए और जब तक उनके रहने का ठिकाना नहीं हो जाता शासन द्वारा तब तक उन्हें तीन हजार राज्य शासन द्वारा मानसिक किराया दिया जाए उसी के चलते मकान खाली करवाने की समझाइश देने पहुंचे थे.