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उज्जैन: कोर्ट के आदेश पर प्रशासन सख्त, ग्रेसिम उद्योग गेट पर दिया धरना, तो होगी सख्त कार्रवाई - ग्रेसिम उद्योग गेट

उज्जैन जिले में ठेका श्रमिकों के समर्थन में भीम आर्मी को ग्रेसिम गेट पर धरना प्रदर्शन करना था, लेकिन उससे पहले ही कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए आंदोलनकारियों को नियमों का पालन करने की चेतावनी दे डाली है.

administration warned agitators
प्रशासन ने आंदोलकारियों को दी चेतावनी

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Published : Oct 11, 2020, 4:48 PM IST

उज्जैन। नागदा ग्रेसिम उद्योग की याचिका पर कोर्ट से जारी आदेश के बाद आंदोलन की चेतावनी देने वालों के लिए परेशानी का सबब बन गया है. ठेका श्रमिकों के समर्थन में भीम आर्मी को 12 अक्टूबर यानी सोमवार को ग्रेसिम गेट पर धरना आंदोलन करना था, लेकिन इससे पहले ही उद्योग द्वारा कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी गई थी, जिसके बाद न्यायालय ने ग्रेसिम गेट पर आंदोलन नहीं करने का आदेश जारी किया है,

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कोर्ट के आदेशानुसार ग्रेसिम उद्योग गेट के 1 हजार मीटर परिधि में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन और तालाबंदी पर रोक लगा दी गई है. साथ में यह भी आदेश दिया गया है कि, अगले 30 दिनों तक ग्रेसिम के विभिन्न गेटों पर आंदोलनकारी एकत्रित नहीं हो सकेंगे, और न ही किसी अन्य को यह करने के लिए उकसाएंगे. इसके अलावा उद्योग में आने-जाने वाले श्रमिकों को रोका-टोका भी नहीं जाएगा.

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कोर्ट के आदेश पर उद्योग प्रबंधन ने कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, सीएसपी, तहसीलदार, थाना प्रभारी को अवगत कराया है, जिसके बाद एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, तहसीलदार आरके गुहा, सीएसपी मनोज रत्नाकर, थाना प्रभारी श्याम चंद्र शर्मा, नायब तहसीलदार सलोनी पटवा और भीम आर्मी के सदस्य दुर्गेश चौहान की मंडी थाने में बैठक हुई. बैठक के दौरान अधिकारियों ने आंदोलनकारी नेताओं को कोर्ट के आदेश से आगाह कराते हुए उद्योग गेट पर आंदोलन नहीं करने की बात कही. अधिकारियों ने यह भी कहा कि आंदोलन करने पर कार्रवाई की जाएगी.

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