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11 साल पुराने मामले में अदालत ने सुनाया फैसला, BJP नेता सहित 6 लोगों को भेजा 4 साल के लिए जेल, चर्चा में कोर्ट का फैसला - BJP नेता सहित 6 लोगों को भेजा 4 साल के लिए जेल

एमपी के टीकमगढ़ में 11 साल पुराने मारपीट मामले में बीजेपी समेत 6 आरोपियों को सजा सुनाई है. ये सजा चार साल और पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माने के साथ सुनाई गई है. सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है. इससे पहले अदालत उठने तक सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई गई थी. उस दौरान सभी आरोपियों को जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया था.

Tikamgarh District Court
टीकमगढ़ जिला अदालत का आदेश

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Dec 8, 2023, 10:54 PM IST

टीकमगढ़। शहर के 11 साल पुराने मारपीट के मामले में टीकमगढ़ जिला और सत्र न्यायालय ने भाजपा नेता सहित 6 आरोपियों को 4-4 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने साथ ही पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. न्यायालय ने आरोपियों को तत्काल जेल भी भेज दिया. दरअसल, अक्टूबर 2012 में शहर के कोतवाली थाना के इलाके में मारपीट के मामले में जेएमएफसी कोर्ट ने नवंबर 2021 में आरोपियों को अदालत उठने तक की सजा और 3 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था.

सजा को अपर्याप्त मानते हुए जिला सत्र न्यायालय में फरियादी ने अपील की थी. आज 8 दिसंबर को जिला सत्र न्यायालय ने छह आरोपियों को 4-4 साल की सजा सुनाते हुए तत्काल जेल भेज दिया.

क्या है मामला:मामले की जानकारी देते हुए एडीपीओ नर्मदाजंलि दुबे ने बताया कि मामला कोतवाली थाना टीकमगढ़ का है. जहां फरियादी विजय तैवरैया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 18 अक्टूबर 2012 को करीब 10-11 बजे पपौराजी मंदिर में मारपीट की घटना हो गई थी. उसी रंजिश के चलते छह आरोपियों ने फरियादी विजय के घर लाठी डंडों के साथ घुसकर उसके साथ और परिजनों से मारपीट की थी.

इसमें सभी को गंभीर चोटे आईं थी. इस मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़ में 9 नवंबर 2021 को सभी छह आरोपियों को धारा 323 और 149 आईपीसी में न्यायालय उठने तक की सजा और एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया था. मामले में फरियादी ने सजा को अपर्याप्त मानते हुए प्रथम जिला और सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ के समक्ष अपील पेश की थी.

अपील में न्यायालय ने सभी साक्ष्य का फिर से अवलोकन करने और तर्क सुनने के बाद 8 दिसंबर को 6 आरोपियों को धारा 458 आईपीसी के तहत 4-4 साल के सश्रम कारावास की सजा के साथ 3-3 हजार रुपए जुर्माना लगाया. साथ ही धारा 325/149 आईपीसी में दो-दो साल का सश्रम कारावास और दो-दो हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. सभी आरोपियों को न्यायालय से जेल भेज दिया गया.

भाजपा उपाध्यक्ष सहित 6 लोगों को हुई सजा:प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश ने मामले में 6 लोगों रितेश भदौरा, लुईस चौधरी, प्रदीप भदौरा,अखिलेश सतभैया,तरुण सोनी ओर शहजाद खान को दोषी पाया है. सभी 6 आरोपियों को अदालत से सीधे जेल भेजने का आदेश दिया. रितेश भदौरा भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं. लुईस चौधरी और प्रदीप भदौरा शहर के जानें मानें व्यापारी हैं. अदालत का ये फैसला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है.

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