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टीकमगढ़: रिश्वतखोर एएसआई को कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा, तीन हजार लगाया जुर्माना - Tikamgarh Court bribery ASI sentenced to five years

टीकमगढ़ अपर सत्र कोर्ट रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़े गए एएसआई को पांच साल सश्रम कारावास समेत तीन हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई. फैसला सुनाए जाने के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया.

रिश्वतखोर एएसआई को पांच साल की सजा

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Published : Sep 24, 2019, 8:04 PM IST

टीकमगढ़। लोकायुक्त पुलिस के द्वारा रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़े गए एएसआई को कोर्ट ने पांच साल सश्रम कारावास समेत तीन हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. यह मामला टीकमगढ़ जिले के लिधौरा पुलिस थाने का है.

लिधौरा के विजय वाल्मिकी का विवाद उसके पड़ोसी राहुल वाल्मिकी से हो गया था. जिसमे विजय वाल्मिकी और उसके पिता के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था. उसी मामले में जमानत को लेकर एएसआई एसएल राठी ने फरियादी से 5 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी.

रिश्वतखोर एएसआई को पांच साल की सजा

जिसकी वाइस रिकॉर्ड कर, फरियादी ने लोकायुक्त सागर में शिकायत की गई थी. जिस पर लोकायुक्त सागर की टीम ने प्लानिंग कर एएसआई राठी को पुलिस थाने में ही विजय वाल्मिकी से 2 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों दबोच लिया.

इस मामले में मंगलवार को न्यायधीश डीके मित्तल ने फैसला सुनाते हुए आरोपी एसएल राठी को दोषी मानते हुए, धारा 7 पीसी एक्ट में पांच साल की सजा और 3000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है. जिसके बाद आरोपी को तुरंत जेल भेज दिया गया है.

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