सिंगरौली। जिले में कोरोना वायरस के चलते कलेक्टर केवीएस चौधरी ने जिलेभर में धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए हैं. कलेक्टर ने जिले के लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से बचने का सबसे अच्छा उपाय सावधानी बरतना है. इसलिए सभी लोग सावधानी बरते.
कोरोना वायरस के चलते सिंगरौली में धारा 144 लागू, कलेक्टर ने दी सावधानी बरतने की सलाह - कोरोना वायरस के चलते सिंगरौली में धारा 144
कोरोना वायरस के मद्देनजर सिंगरौली जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है. जो 20 मार्च से 15 अप्रैल तक जारी रहेगी. जिले के कलेक्टर केवीएस चौधरी ने लोगों से धारा 144 का पालन करने की अपील की है.
सिंगरौली जिले में 20 मार्च से 15 अप्रैल तक धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं. धारा 144 लागू होने की वजह से एक जगह पर तीन चार आदमी एक इकट्ठा नहीं हो सकते. कलेक्टर ने सभी लोग धारा 144 का पालन करे. इसके अलावा जिले में बाहर से आने वाले लोगों को चेक पोस्ट में बाहर से आने से पहले ही स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा. किसी सभा जुलूस में 10 से अधिक लोगों को रहने पर पाबंदी लगा दी गई है.
जिले में संचालित इंडस्ट्रियल एरिया तैनात कर्मचारियों को आने-जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया होटल व लॉज में आने जाने वाले लोगों पर निगरानी करने का और समय-समय पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करने की बात भी कही गई है. सोशल मीडिया पर कोरोनावायरस को लेकर चल रही खबरों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है.