सिंगरौली। जिले के सिद्धिखुर्द स्थित रिलायंस सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट के ऐश डैम टूटने से हुए भारी जान-माल और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को लेकर सख्त मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रिलायंस सासन पावर प्लांट पर 10 करोड़ रुपये का आर्थिक जुर्माना ठोका है. वहीं आगामी 15 दिवस के भीतर खेत-खलिहान, गांव आदि स्थानों पर फैले फ़्लाई ऐश व अन्य प्रभावित क्षेत्रों का मरम्मत कार्य कराने के निर्देश दिए है.
ऐश डैम टूटने पर एमपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सख्त, रिलायंस पर लगाया 10 करोड़ का जुर्माना - मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सिंगरौली जिले के सिद्धिखुर्द स्थित रिलायंस सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट के ऐश डैम टूटने से हुए भारी जान-माल और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को लेकर सख्त मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रिलायंस सासन पावर प्लांट पर 10 करोड़ रुपये का आर्थिक जुर्माना ठोका है.
दरअसल, सिंगरौली जिले में 10 अप्रैल को रिलायंस सासन पावर प्लांट के ऐश डैम टूटने के बाद 12 अप्रैल को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने घटना स्थल का विधिवत जायजा लियस था. निरीक्षण के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम को सिद्धिखुर्द सहित आस-पास के कई गांव की पर्यावरणीय क्षति व जल स्रोत के नुकसान का साफ -साफ होना पाया गया. जिसके बाद मध्यप्रदेश नियंत्रण बोर्ड ने जल की धारा 33 ए प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत रिलायंस सासन पावर प्लांट के एके सिंह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सचिन महापात्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष व स्टेशन निदेशक एवं डॉक्टर अमितोष वर्मा सहायक उपाध्यक्ष पर्यावरण सासन पावर को नोटिस दिया है.