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महिला से छेड़छाड़ करने वाले को कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा - सीधी आरोपियों को सजा

सीधी में महिला के साथ अश्लील हरकत करने पर आरोपियों को 1 वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माना से दंडित किया है.

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Published : Feb 23, 2021, 9:15 PM IST

सीधी। महिला अपराध को लेकर इस समय मध्यप्रदेश में सख्त कानून बन गए हैं. सीधी में महिला के साथ अश्लील हरकत करने पर आरोपियों को 1 वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माना देना होगा.

न्यायालय जेएमएफसी मझौली ने आरोपी इस्माईल खान, राजबहोर साकेत मझौली को धारा 354 भादवि 1860 के अपराध में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपए अर्थदंड से दंडित किया गया. बताया गया कि करीब 10:30 बजे महिला अपने घर के सामने बनी बाड़ी के किनारे खड़ी थी. तभी बाइक से आए दोनों आरोपी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जबरन घर के अंदर ले जाकर जबरदस्ती करने की कोशिश की. जब महिला ने हल्ला-गोहार की तो उसके आसपास के लोग आए तो आरोपी भाग गए.

जिसकी रिपोर्ट उसने थाना मझौली में दर्ज कराई था. जहां कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी माना और 1 वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माना देना होगा.

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