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सीधी में 7 मई तक पूर्ण लॉकडाउन, बढ़ेगी सख्ती - sidhi news

सीधी में जनता को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए 30 अप्रैल शुक्रवार को आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई. इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि इस महामरी से लोगों को बचाने के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन जरूरी है. इसीलिए सीधी में 7 मई तक पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है.

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पूर्ण लॉकडाउन
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Published : May 1, 2021, 7:50 AM IST

सीधी।जिले में कोरोना संक्रमण के केस बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में जनता को इस संक्रमण से बचाने के लिए 30 अप्रैल शुक्रवार को आपदा प्रबंधन समिति की बैठक ली गई. इस बैठक में ये फैसला लिया गया, कि इस महामरी से लोगों को बचाने के लिए पूरी करह से लॉकडाउन जरूरी है. इस फैसले को लागू करते हुए. कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से जारी कर दिए हैं.

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पूर्ण लॉकडाउन

7 मई तक पूर्ण लॉकडाउन

सीधी में 7 मईई तक पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है. पूर्ण लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी. जिले की सभी सीमाएं सील की गयी हैं. साथ ही परिवहन और लोगों का आवागमन भी प्रतिबंधित लगा दिया गया है. सीधी में शासकीय वाहनों और एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड, सफाई वाहन को छोड़कर सभी सार्वजनिक और निजी वाहनों, बस, ऑटो, कैब, टैक्सी के परिवहन पर रोक लगा दी गई है.

जिले के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय (निजी) कार्यालय बंद किए गए हैं और किसी भी अनिवार्यता के चलते अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा. सभी सामाजिक, सास्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक और दूसरे इसी प्रकार के कार्यक्रम को प्रतिबंधित किया गया है और विवाह कार्यक्रम के लिए जारी अनुमति को निरस्त किया गया है.

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किसको मिलेगी छूट

इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी को पूर्ण लॉकडाउन का पालन नहीं करना होगा, लेकिन कर्मचारियों को अपने साथ शासकीय पहचान-पत्र रखना होगा. घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध वाले सुबह 6 बजे से 9 तक पूर्ण लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. यह आदेश जिले की आवश्यक सेवाओं मेडिकल दुकानों, अस्पताल, राजस्व, पुलिस, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत पर लागू नहीं रहेंगे.

जिले के सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया संस्थानों और उनके कर्मचारियों को उक्त प्रतिबंध से छूट रहेगी. वे अपने कर्मचारियों की कोरोना वायरस की संक्रमण से बचाव की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए काम करवा सकेंगे. अन्त्येष्टि में केवल 10 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी.

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