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सीधी : डॉक्टर की आत्महत्या का खुलासा, पूर्व CMHO, नर्स सहित तीन लोगों पर केस दर्ज - Case registered on staff nurse

सीधी के चुरहट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर की आत्महत्या मामले में स्टाफ नर्स के साथ सीएमएचओ और तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

case filed against staffnurse, cmho and three other in doctor suicidal case in sidhi
डॉक्टर आत्महत्या कांड का खुलासा

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Published : May 26, 2020, 12:16 AM IST

सीधी। जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुरहट में पदस्थ चिकित्सक की आत्महत्या मामले में नया खुलासा हुआ है. डॉक्टर शिवम मिश्रा ने स्टाफ और नर्स की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या का कदम उठाया था, जिस पर सीएमएचओ सहित अन्य तीन पर मामला दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं.

दरअसल, सीधी के चुरहट में शासकीय स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ ड़ॉ शिवम मिश्रा के आत्महत्या करने के पीछे कौन जिम्मेदार है, अब जांच रिपोर्ट में सामने आया है. करीब 1 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है, जिसके आधार पर चुरहट नगर निरीक्षक के द्वारा तत्कालीन मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी सहित स्टाफ नर्स और अन्य के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित का मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है.

सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ डॉ सी एम मिश्रा अपनी ड्यूटी के प्रति मुस्तैद थे, जिनकी लापरवाह कर्मचारियों से नहीं बनती थी. चुरहट स्वास्थ्य केंद्र में उस समय पदस्थ स्टाफ नर्स अंजना मर्सकोले देरी से चिकित्सालय पहुंचती थी और बिना सूचना के ही नदारद रहती थी, जो डॉक्टर मिश्रा को नागवार गुजरता था. जिसके खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लिखा गया था.

जिस पर नर्स ने डॉक्टर के खिलाफ चुरहट थाने में शिकायत कर छेड़खानी का आरोप लगाया, जिस पर तत्कालीन नगर निरीक्षक रामबाबू चौधरी के द्वारा फरियादी के शिकायत के आधार पर शिवम मिश्रा के खिलाफ धारा 354/ 323 एवं एससी एसटी एक्ट की धारा के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया. लेकिन अपनी बदनामी से तंग आकर डॉक्टर शिवम मिश्रा ने शासकीय आवास पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी.

बहरहाल जांच रिपोर्ट में पुष्टि होने पर उपखंड अधिकारी चुरहट के द्वारा चार लोगों को दोषी करार दिया गया, जिस पर चुरहट नगर निरीक्षक के द्वारा स्टाफ नर्स अंजना मर्सकोले, एएच सिद्दीकी, कृष्ण कुमार पांडे और तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आर एल वर्मा के खिलाफ धारा 306 120 बी के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है.

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