सीधी।लॉकडाउन के समय जब पूरे देश मे संकट व्याप्त था. किसी के पास काम नहीं था. लोग दाने-दाने को मोहताज हो गए थे, तब ऐसे में कोटेदार ने लोगों का निवाला छीना था. जब इस मामले का खुलासा हुआ और जांच की गई, तो शिकायत सही पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी. इस पर आरोपी ने जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे निरस्त कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है.
कोर्ट जेएमएफसी मझौली ने आरोपी रामचंद तिवारी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है. आरोपी के खिलाफ थाना मझौली में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आरोप है कि वह उचित मूल्य दुकान ग्राम मेढ़रा का तत्कालीन विक्रेता है. आरोपी ने लॉकडाउन के दौरान जून 2020 से अगस्त 2020 तक नियमानुसार हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण नहीं किया, जबकि उक्त अवधि में देश में कोविड-19 महामारी व्याापक रूप से फैली हुई थी. प्रवासी मजदूरों को खाद्यान्न की अधिक आवश्यकता थी.