शिवपुरी।जिला अपर सत्र न्यायाधीश ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को करंट लगाकर मारने वाली पत्नी सहित उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला 2019 का है.
करंट लगाकर पति की हत्या
इंदार निवासी पहलवान यादव ने 17 जून 2019 को थाने में शिकायत दर्ज कराई कि रात को उसका बेटा अजेंद्र और बहू कमलेश कमरे में सो रहे थे. रात करीब 2 बजे अचानक बेटे के कमरे से आवाज आईं. मैंने कमरे में जाकर देखा तो बहू कमलेश और पड़ोस के युवक ध्रुवराज यादव करंट के तार से बेटे अजेन्द्र को मार रहे थे . मुझे देखकर ध्रुवराज मौके से भाग गया. अजेन्द्र को जमीन से उठाया तो वह मर चुका था. पुलिस ने इस मामले में पहलवान की शिकायत पर बहू कमलेश और उसके प्रेमी ध्रुवराज के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया. न्यायाधीश ने मामले में आए समस्त तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के साथ एक-एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई.
पहले दी नींद की गोली, बांधे पैर, लगाया करंट