शिवपुरी। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमराव सिंह मरावी ने जिले की ग्राम पंचायतों के 3 सरपंचों एवं 2 सचिवों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया है. जिला पंचायत सीईओ ने वसूली राशि शासकीय खजाने में जमा नहीं किए जाने के कारण मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-92 (2) की उपधाराओं के अधीन जारी जेल वारंट के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है. जारी निर्देशों के तहत तत्कालीन सरपंच एवं सचिव जो कि ग्राम पंचायत में सरपंच और सचिव की हैसियत से ग्राम पंचायतों का अभिलेख या धन अपनी अभिरक्षा में रखता है. इसमें कुछ ग्राम पंचायत में इनके द्वारा धन जमा करने से इंकार किया है.
सरपंच-सचिवों पर कार्रवाई: तहसील पिछोर के ग्राम पंचायत बरेला के सचिव सतेन्द्र शर्मा द्वारा 13 हजार 13 रुपए की राशि, ग्राम पंचायत गणेशखेड़ा के सरपंच रामप्यारी जाटव ने 1 लाख 10 हजार 250 रूपए, तहसील बदरवास के ग्राम पंचायत गणेशखेड़ा के सरपंच रामकुअर लोधी ने 61 हजार रुपए की राशि जमा कराई है जबकि शेष रहे सरपंच एवं सचिवों में ग्राम पंचायत सिरसौद के तत्कालीन सरपंच रामदयाल धानुक, ग्राम पंचायत गौराटीला के तत्कालीन सरपंच शांति बाई, ग्राम पंचायत विजयपुरा बदरवास के तत्कालीन सरपंच धंधूलाल तथा ग्राम पंचायत सिरसौद के सचिव हरीश बैरागी शामिल है. जिन्होंने अभी तक राशि जमा नहीं कराई है इनके विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कराई जाएगी.