शिवपुरी।केंद्र सरकार ने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 (Unlawful Activities Prevention Act) के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) संगठन को प्रतिबंधित किया है. 28 सिंतबर 2022 को नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया था. इस संबंध में उच्च न्यायालय दिल्ली के माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित न्यायाधिकरण द्वारा पीएफआई संगठन और सहयोगी संगठनों को नोटिस जारी किया गया है.(Shivpuri action taken on pfi), इसे भारतीय गृह मंत्रालय द्वारा गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत 28 सितंबर, 2022 को पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है.
शिवपुरी में पीएफआई से जुड़े हैं दो व्यक्ति:शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह ने बताया कि, शिवपुरी जिले में पीएफआई संगठन से जुड़े दो लोगों को इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है. नोटिफिकेशन के प्रति कलेक्टर कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी चस्पा जारी किया गया है. इसके अलावा रिहायशी एरिया में लाउडस्पीकर के माध्यम से और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से सूचना दी गई है.