शिवपुरी।आबकारी विभाग द्वारा न्यू ईयर पर होने वाली पार्टियों, इवेंट के लिए एक दिवसीय लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है. आबकारी विभाग की नई नीति के अनुसार एक दिन शराब परोसने का लाइसेंस के लिए आयोजकों को दस हजार रुपए का शुल्क चुकाना होगा. घर में शराब पार्टी करना है तो भी नैनो लाइसेंस लेना होगा. नई नीति की तहत घर मालिक को न्यू ईयर पर एक दिवसीय शराब पार्टी करने के लिए 5 सौ रुपए लाइसेंस की फीस भरनी होगी.
ओकेशनल लायसेंस लें :नववर्ष के उपलक्ष्य में 31 दिसंबर की रात होटल, रेस्टोरेंट, घरों आदि स्थलों पर पार्टियों का आयोजन किया जाता है. इसमें बिना लायसेंस लिए मदिरा परोसी व सेवन किया जाने की संभावना है. ऐसी पार्टियों के संबंध में आबकारी विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं. इसके तहत संबंधित स्थलों के संचालक जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर विधिवत ऑनलाइन आवेदन से ओकेशनल लायसेंस अनिवार्यतः लें. शिवपुरी जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि लायसेंस प्राप्त किये बिना इस प्रकार की पार्टियों का संचालन होने पर कार्रवाई की जाएगी.