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नसबंदी ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर पर गिरी गाज, गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज, चलेगा मुकदमा - एमपी क्राइम

शिवपुरी में नसबंदी ऑपरेशन के बाद महिला की मौत मामले में आखिरकार FIR दर्ज कर ली गई है. संबंधित डॉक्टर पर गैर इरादतन हत्या की धाराएं लगाई गई हैं. पोस्टमार्टम में डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरतने की बात साबित हो गई है.

case filed against doctor
डॉक्टर पर गिरी गाज

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Published : Feb 13, 2023, 9:15 AM IST

शिवपुरी।डॉक्टर को धरती का भगवान माना जाता है क्योंकि वह मरीज को दूसरी जिंदगी देने का काम करता है. जब यही डॉक्टर अपने पेशे के प्रति लापरवाह हो जाता है तो मरीज की जान चली जाती है. ऐसा ही कुछ हुआ था करीब दो महीने पहले शिवपुरी के पोहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में. यहां नसबंदी ऑपरेशन के दौरान डॉ. पीके खरे द्वारा बरती गई लापरवाही ने महिला की जान ले ली थी.

बीती 17 दिसंबर को कराया था ऑपरेशन :शिवपुरी के पोहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 17 दिसंबर 2022 को नसबंदी ऑपरेशन के लिए शिविर लगाया गया था. इसमें डांगबर्बे की रहने वाली आदिवासी महिला कौशल्या पत्नी सुमरन भी नसबंदी कराने पहुंची थी. कौशल्या की ननद कमलेश का कहना है कि ऑपरेशन के बाद कौशल्या को पलंग पर लिटा दिया गया. इसके कुछ ही देर बाद वह दर्द से तड़पने लगी. कमलेश ने वहां मौजूद नर्सिंग स्टाफ को इस बारे में बताया. जिस पर स्टाफ ने कहा कि इस तरह के ऑपरेशन के बाद थोड़ा दर्द होता ही है.

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रक्त वाहिका में लगी थी चोट :काफी समय बीतने के बावजूद कौशल्या का दर्द कम नहीं हुआ. वह तड़पती रही. नर्सिंग स्टाफ को जब यह महसूस हुआ कि उसकी हालत बहुत अधिक बिगड़ गई है तो डॉक्टरों को बुलाया गया. चेकअप के बाद महिला को शिवपुरी रेफर कर दिया गया. अस्पताल ले जाते समय महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था. शव का पोस्टमॉर्टम डॉक्टरों के पैनल से कराया गया. इसमें पता लगा कि ऑपरेशन के दौरान कौशल्या की रिट्रो पोट्रोनियल रक्त वाहिका में चोट आई थी. इससे उसे अत्याधिक रक्त रिसाव हुआ. यह खून पेट में भर गया और वही उसकी मौत का कारण बना.

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पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज :पोहरी थाना प्रभारी बलविंदर सिंह ढिल्लन ने बताया कि पुलिस ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और मृतक के परिजन के बयानों के आधार पर पाया कि डॉ. खरे ने ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरती. इसी वजह से कौशल्या की जान चली गई. इसके आधार पर पुलिस ने मर्ग कायम करने के बाद डॉ. खरे के खिलाफ धारा 304ए भादवि के तहत गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है.

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