शिवपुरी। कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जिसके तहत पूरे जिले में 1 जून सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा. इस दौरान अति आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर आमजन का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.
जिले में 1 जून सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा कोरोना कर्फ्यू - corona curfew will remain effective in shivpuri
महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने जिले में 1 जून सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू की घोषणा की है.
प्रभावी रहेगा कोरोना कर्फ्यू
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
अगर कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.