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शिवपुरी: कलेक्टर अनुग्रहा पी ने धारा-144 के तहत जारी किए आदेश

शिवपुरी जिले में कलेक्टर अनुग्रहा पी ने कोरोना वायरस के मद्देनजर धारा-144 के तहत नया आदेश जारी किया है, जहां लोगों को इन नियमों का पालन करना होगा. अगर कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.

Collector Anupgraha P
कलेक्टर अनूपग्रह पी

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Published : Jul 20, 2020, 2:22 AM IST

शिवपुरी। कोरोना वायरस के बचाव के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखा जा रहा है. कानून व्यवस्था सामान्य रखते हुए कलेक्टर अनुग्रहा पी ने धारा-144 के तहत नया आदेश, नियम और शर्तें जारी किए है, जो इस प्रकार है-

  1. कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ाई जायेगी.
  2. कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम सहित बचाव के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए है.
  3. शाम साढ़े 6 बजे तक दुकानें खुलेंगी.
  4. कंटेनमेंट एरिया में सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी.
  5. रविवार के दिन जिले में संपूर्ण लॉकडाउन.
  6. कोई भी धार्मिक कार्य, त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किया जाएगा. धार्मिक जुलूस या रैली नहीं निकाली जाएगी. साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की मूर्ति झांकी स्थापित नहीं की जाएगी.
  7. धार्मिक उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण के बचाव के लिए एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे. साथ ही उपासना स्थलों पर फेस कवर सहित सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.
  8. विवाह समारोह में लोगों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी. इसमें वर-वधु पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे. इसी प्रकार जन्मदिन और सालगिरह जैसे समारोह में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे.
  9. अंतिम संस्कार कार्यक्रम में अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे.
  10. सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियंम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे.
  11. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक और स्वास्थ्य कारणों को छोड़कर घर पर ही रहने की सलाह दी गई है.
  12. कार्यालयों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों सहित अधिकारियों को 'आरोग्य सेतु' एप अनिवार्य रूप से डाउनलोड करने के निर्देश दिए गए है.
  13. सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों और परिवहन के दौरान फेस कवर करना अनिवार्य होगा.
  14. व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 6 फीट 2 गज की दूरी बनाए रखना होगा.
  15. सभी दुकानदार और ग्राहकों के बीच शारीरिक दूरी सुनिश्चित करनी होगी.
  16. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूरी तरह से प्रतिबंध होगा.

कलेक्टर अनुग्रहा पी ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम ऐपिडेमिक एक्ट सहित अन्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.

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