मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

श्योपुर में दो माह तक लागू रहेगी धारा 144, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

श्योपुर जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कलेक्टर राकेश श्रीवास्तव ने जिलेभर में दो माह तक धारा 144 लागू कर दी है, जिसमें पांच लोगों से अधिक कहीं भी नजर आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Sheopur Collector Building
श्योपुर कलेक्टर भवन

By

Published : Sep 17, 2020, 1:02 PM IST

श्योपुर।पूरे देश के साथ मध्यप्रदेश में भी कोरोना महामारी लगातार रफ्तार पकड़ती जा रही है. जहां हर रोज बड़ी संख्या में कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं. वहीं श्योपुर जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कलेक्टर राकेश श्रीवास्तव ने जिलेभर में दो माह तक धारा 144 लागू कर दी है, जिसमें पांच लोगों से अधिक कहीं भी नजर आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

जिले में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, इसे देखते हुए कलेक्टर आगामी दो माह तक धारा 144 लागू करने का निर्णय लिया है. इस दौरान जिले में आंदोलन, धरना, रैली सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करने के 48 घंटे पहले अनुमति लेनी होगी. तत्काल में कार्यक्रम करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़े-PM के जन्मदिन पर कांग्रेस मना रही बेरोजगार दिवस, पकौड़े तल कर जताया विरोध

बता दें कि शहर से लेकर अंचल तक महामारी ने अपने पैर पसार लिए हैं. जिसे देखते हुए एतिहात के तौर पर जिलेभर में धारा 144 लगा दी गई है और लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे मास्क और सैनिटाइजर के साथ सामाजिक दूरी बनाए रखें. जिससे संक्रमण फैलने का खतरा ना बढ़े, साथ ही केवल आवश्यक काम होने पर ही घर से बाहर निकले अन्यथा घर पर ही रहे. जिससे कोरोना महामारी को फैलने से रोका जा सके.

ABOUT THE AUTHOR

...view details