शाजापुर। जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए समय-समय पर व्यवसायियों और आम जनता के लिए निर्देश जारी किए गए हैं. देखने में आ रहा है कि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों और आम जनता द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है. इससे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है. इसे देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दिनेश जैन ने राजस्व अधिकारियों और नगरीय निकायों के सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि निर्देशों का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाने और इसके बाद भी नहीं मानने पर प्रतिष्ठान सील करने की दंडात्मक कार्रवाई की बात कही है.
कलेक्टर ने सीएमएचओ को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ स्वास्थ्य विभाग के अमले को निर्देशित करें कि कोई भी व्यक्ति यदि बीमार होता है तो उसकी जानकारी तत्काल दें. जानकारी नहीं देने वालो के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करें. इसी तरह दवाई दुकानों के संचालकों से भी एप्प पर सर्दी, बुखार एवं खांसी की दवाई क्रय करने वाले व्यक्तियों की जानकारी दर्ज कराएं.
इसके लिए खाद्य एवं औषधी विभाग के कर्मचारियों को दायित्व सौंपे. फीवर क्लिनिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी हो. इसके लिए पोस्टर-बैनर लगाकर व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करें. नगरपालिका भी कचरा गाडिय़ों एवं अन्य वाहनों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में अनाउंसिंग के माध्यम से सर्दी, खासी, बुखार से पीडि़तों को फीवर क्लिनिक में आकर उपचार कराने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए कलेक्टर ने कहा.
कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी सोलंकी को निर्देश दिए कि बैंको, रेस्टोरेंट, सब्जी वालो एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर नजर रखें. यदि इन प्रतिष्ठानों द्वारा निर्देशों एवं सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा हो तो इनके विरूद्ध जुर्माना लगाए. इसके बाद भी नहीं मानने वालों के प्रतिष्ठानों को बंद करने की कार्रवाई सख्ती के साथ करें.
अनुविभागीय अधिकारी श्री सोलंकी ने बताया कि शाजापुर शहर के लिए 5 दलों का गठन किया गया है जो बाजार में घूमकर मास्क नहीं लगाने वालों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के चालान बनाएंगे. इस अवसर पर कलेक्टर ने सिविल सर्जन डॉ. गुप्ता को कोविड केयर सेंटर में मरीजों की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. फीवर क्लिनिक में अधिक से अधिक मरीज आए इसके लिए भी प्रचार करने के लिए कहा.