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शाजापुर में नवरात्रि की गाइडलाइन जारी, धारा- 144 लागू - नवरात्रि की गाइडलाइन

शाजापुर कलेक्टर दिनेश जैन ने आगामी नवरात्रि को देखते हुए जिले में धारा- 144 लागू कर दी गई है. साथ ही नवरात्रि को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है. कलेक्टर ने नियमों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

Navratri guidelines released in Shajapur
शाजापुर में नवरात्रि की गाइडलाइन जारी

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Published : Sep 30, 2020, 10:39 PM IST

Updated : Sep 30, 2020, 10:51 PM IST

शाजापुर। कोरोना काल के चलते शाजापुर जिले में दुर्गात्सव को लेकर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है. कलेक्टर दिनेश जैन के आदेशानुसार जिले में धारा- 144 लागू कर दी गई है. कलेक्टर ने आदेश दिए हैं कि, नवरात्रि में 10×10 के पंडाल के साथ ही अधिकतम 6 फीट की प्रतिमा ही विराजित की जाएगी. नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

शाजापुर में नवरात्रि की गाइडलाइन जारी

कलेक्टर के आदेश है कि, नवरात्रि में बिना अनुमति के सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रम नहीं किए जा सकेंगे. इसके साथ ही रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा. सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य के सभी प्रकार के आयोजनों के दौरान श्रद्धालु फेस कवर, सोशल डिस्टेसिंग एवं सेनेटाइजर का अनिवार्यत: प्रयोग करेंगे. इसके लिए आयोजक की व्यक्तिगत जवाबदारी भी निश्चित की गई है. कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, सम्प्रदाय के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी या मैसेज करते पाया गया तो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

वहीं सार्वजनिक स्थानों पर संक्रमण से बचाव के लिए सभी प्रकार के आयोजनों के दौरान श्रद्धालु फेस कवर, सोशल डिस्टेसिंग और सेनेटाईजर का इस्तेमाल करना जरूरी है. जिसकी जवाबदारी आयोजनकर्ता की रहेगी. कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, सम्प्रदाय के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी या मैसेज करते पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : Sep 30, 2020, 10:51 PM IST

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