शाजापुर। शहर में बाल श्रम विभाग और समाजसेवियों की मदद से बालक एवं कुमार श्रम संशोधन अधिनियम 2016 का प्रचार-प्रसार पूरे शहर में किया जा रहा है. पहले लोगों को बाल श्रम के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाकर समझाया जा रहा है. उसके बाद बाल श्रम पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
श्रम विभाग के निरीक्षक आर के चौहान और समाजसेवी सीमा शर्मा ने पूरे शहर में दुकानदारों को प्रत्येक दुकान पर जाकर समझाया कि बाल श्रम कानूनी अपराध है. साथ दुकानदारों को यह भी बताया गया कि आपको अभी बाल श्रम के बारे में जागरूक किया जा रहा है. उसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति बाल श्रम करवाता पाया जाता है तो उसके खिलाफ धारा 3 ए के तहत सीधी कार्रवाई की जाएगी.