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बालक एवं कुमार श्रम संशोधन अधिनियम 2016 का पूरे शहर में प्रचार-प्रसार

शाजापुर जिले श्रम विभाग और उनकी पूरी टीम ने बालक एवं कुमार श्रम संशोधन अधिनियम 2016 का प्रचार-प्रसार किया. पहले लोगों को इसके बारे में हिदायत दी जा रही है, नहीं मानने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

श्रम संशोधन अधिनियम 2016 का किया जा रहा प्रचार-प्रसार

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Published : Oct 13, 2019, 2:45 PM IST

Updated : Oct 13, 2019, 3:15 PM IST

शाजापुर। शहर में बाल श्रम विभाग और समाजसेवियों की मदद से बालक एवं कुमार श्रम संशोधन अधिनियम 2016 का प्रचार-प्रसार पूरे शहर में किया जा रहा है. पहले लोगों को बाल श्रम के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाकर समझाया जा रहा है. उसके बाद बाल श्रम पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

श्रम संशोधन अधिनियम 2016 का किया जा रहा प्रचार-प्रसार

श्रम विभाग के निरीक्षक आर के चौहान और समाजसेवी सीमा शर्मा ने पूरे शहर में दुकानदारों को प्रत्येक दुकान पर जाकर समझाया कि बाल श्रम कानूनी अपराध है. साथ दुकानदारों को यह भी बताया गया कि आपको अभी बाल श्रम के बारे में जागरूक किया जा रहा है. उसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति बाल श्रम करवाता पाया जाता है तो उसके खिलाफ धारा 3 ए के तहत सीधी कार्रवाई की जाएगी.

श्रम विभाग के निरीक्षक आरके चौहान ने बताया की जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पहले से ही एक टास्क फोर्स गठित है. इस टास्क फोर्स में सभी विभागों के अधिकारी इसमें सदस्य हैं. बाल श्रम विभाग से, पुलिस विभाग से, महिला बाल विकास से और अन्य सभी विभागों से अधिकारी इस समिति में सम्मिलित है. जो बाल श्रम के विरुद्ध प्रचार-प्रसार कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर इसके विरुद्ध एक अभियान के रूप में काम करना होगा तभी ये कानून सफल साबित होगा.

Last Updated : Oct 13, 2019, 3:15 PM IST

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