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शादी में पाबंदी! वर वधू को मिलाकर अब 10 लोग हो सकेंगे शामिल - mp news

शहडोल में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है. जिले में बीते गुरुवार को ही नए 256 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, तो वहीं 180 लोग स्वस्थ्य होकर डिस्चार्ज भी हुए. जबकि 4 लोगों की मौत भी हुई है. जिले में लगातार एक्टिव केस की संख्या बढ़ती जा रही है. जिसे देखते हुए कोरोना कर्फ्यू में पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं, जिससे कोरोना की चेन तोड़ी जा सके.

corona in shadol
शहडोल में कोरोना

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Published : Apr 30, 2021, 12:00 PM IST

शहडोल।जिले मेंशादी समारोह और अंतिम संस्कार में भी अब कई और पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं. जिले में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में अब कुछ और पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं, या यूं कहें कि सख्त कर दी गई हैं. शादी समारोह में अब दूल्हा-दुल्हन को मिलाकर टोटल 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे. इसी तरह अंतिम संस्कार में भी 10 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी.

शहडोल में कोरोना

शादी में 10 लोग ही हो सकेंगे शामिल

वैसे तो शहडोल जिले में 9 अप्रैल से ही कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है और लगातार इस पर पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं. फिर भी कोरोना का कहर है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है. हर दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और एक्टिव केस की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है. जिसके बाद कलेक्टर ने एक बार फिर से सख्तियां बढ़ा दी हैं. कुछ पाबंदियां भी बढ़ाई गई हैं, जिसमें शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 10 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी.

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इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर किसी और कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे. शहर के लोग शहर में रहेंगे और गांव के लोग गांव में कलेक्टर ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं. आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि विवाह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 10 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी. अभी तक जिले में शादी समारोह में 25 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी. इसके अलावा घर से निकलना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है. सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी यानी इलाज के लिए ही निकल सकेंगे यह आदेश पूरे जिले में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.

आगामी आदेश तक जारी रहेंगे प्रतिबंध

आदेश में कहा गया है कि अनावश्यक रूप से घूमने वाले दोपहिया और चार पहिया वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. अभी प्रतिबंध आगामी आदेश तक जारी रहेंगे. इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को कोरोना कर्फ्यू के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं.

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