शहडोल।क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर बैठक हुई. क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में शर्तों के साथ अनलॉक करने को लेकर फैसला लिया गया है. दुकानें खोलने वाले संचालकों और कर्मचारियों को जहां वैक्सीन लगवाना जरुरी है. वहीं दाह संस्कार और शादी -विवाह जैसे कार्यक्रमों में 10 या 20 से ज्यादा लोग नहीं होंगे.
बैठक में लिए गए कई अहम फैसले
बैठक में फैसला लिया गया है कि जिले में जनता कर्फ्यू शनिवार की रात 10:00 बजे से सोमवार की सुबह 6:00 बजे तक जारी रहेगा. इसी तरह रात में कोरोना कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा. इसके अलावा किराना, हार्डवेयर, सीमेंट और स्टेशनरी की दुकानें सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक ही खुलेंगी. साथ ही उन्हें शासन के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग और सेनिटाइजेशन के साथ-साथ दुकान संचालक और उसमें काम करने वाले सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाना जरुरी होगा. और नहीं लगवाने पर दुकानें बंद करने की कार्रवाई की जाएगी.
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सार्वजनिक प्रोग्राम में 10 या 20 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे शामिल
बैठक में फैसला लिया गया है कि पूजा स्थल पर 4 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं होंगे. दाह संस्कार में 10 और शादी समारोह में 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे. सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ ही एक स्थान पर 6 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकेंगे. नियम तोड़ने पर कार्रवाई की जाएगी. बैठक में फैसला लिया गया है कि सब्जी विक्रेता संघ अपने थोक विक्रेताओं, सब्जी विक्रेता, किसानों और हाथ ठेला वालों की सूची बनाकर उनका वैक्सीनेशन करवाएं. इसी प्रकार बैठक में ये भी फैसला लिया गया है कि मनरेगा कार्य, तेंदूपत्ता संग्रहण जैसी सभी गतिविधियां कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संचालित होंगी. और तेंदूपत्ता संग्रहण करने वालों व्यक्तियों का वैक्सीनेशन वन विभाग और वन समितियों के माध्यम से किया जाएगा.
टीका लगाने के बाद टीकाकरण कार्ड जरुरी
बैठक के दौरान ये भी फैसला लिया गया है कि जिले में आवाजाही करने वालों या घर से बाहर निकलने वाले व्यक्तियों के लिए टीकाकरण कार्ड रखना जरुरी है. टीकाकरण कराने के बाद कहीं भी आ जा सकते हैं.
गांवों को गोद लेकर कराएं वैक्सीनेशन
बैठक में फैसला लिया गया है कि जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य आस-पास के 2 गांवों को गोद लेकर 18 वर्ष के ऊपर के व्यक्तियों का शत प्रतिशत टीकाकरण करवाएं.
ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना मामले आने पर बनेंगे जोन
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 05 से अधिक कोरोना पॉजिटिव केस हैं वो रेड जोन रहेगा. 1 से 4 केस आने पर पीला जोन रहेगा. 0 केस आने पर ग्रीन जोन रहेगा. ग्रीन जोन में जहां गतिविधियों में समिति के निर्णय के अनुसार छूट दी गई जाएगी. वहीं रेड और पीले वाले ग्रामों और वार्डों में होने वाली बैठक मे निर्णय स्थिति के अनुसार लिया जाएगा.