सीहोर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अशोक भारद्वाज ने एक शख्स को अजीवन कारावास एवं 15000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है. मीडिया सेल प्रभारी केदार सिंह कौरव ने बताया गया कि पीड़िता कक्षा आठवीं तक पढ़ी है. उसकी उम्र 14 वर्ष है. उसकी मम्मी एक साल पहले शांत हो गई थी. पीड़िता पांच भाई-बहन में सबसे बड़ी है. खेत पर बनी टपरी में सौतेला पिता के साथ सभी भाई- बहन रहते थे.
नाबालिग से रेप करने वाले सौतेले पिता को आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना - सौतेले पिता को आजीवन कारावास
सौतेली बेटी के साथ रेप करने वाले शख्स को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना लगाया है. मामला मध्यप्रदेश के सीहोर का है. (step father rapes minor)
रेप के बाद धमकाया : घटना 25 अप्रैल 20 की है. एक महीने से बच्ची का सौतेला पिता उसके साथ लगातार गलत काम कर रहा था. उसे वह किसी को यह बात बताने पर जान से मारने की धमकी देता था. घटना के दिन रात 8 बजे पीड़िता टपरी में जमीन पर सो रही थी. उसके भाई-बहन सब सो रहे थे. लड़की ने बताया कि इसी दौरान उसके सौतेले पिता ने उसके साथ बुरा काम किया. पीड़िता द्वारा हिम्मत करके घटना के संबंध में बड़ी मां व बड़े पापा को बताया गया.
घटना के अगले दिन केस दर्ज : इसके बाद अगले दिन 26 अप्रैल 20 को रिपोर्ट कराई गई. शासन की ओर से पैरवी केदार सिंह कौरव, विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई. अभिलेख पर आई मौखिक, दस्तावेजी, वैज्ञानिक साक्ष्य एवं अंतिम तर्क से सहमत होते हुए मामले को विधि के सुसंगत प्रावधानों का हवाला दिया गया. तब न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य एवं अंतिम तर्क से सहमत होकर आरोपी पिता को दंडित किया गया. (step father rapes minor)