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कोरोना को लेकर ग्रीन जोन में शामिल सतना, लॉकडाउन-3 में मिलने वाली छूट का दायरा तय

सतना में लॉकडाउन के तीसरे स्टेज में लोगों को कुछ छूट मिलेगी. सतना जिला ग्रीन जोन में शामिल होने से ये छूट मिल रही है. जिला कलेक्टर ने 4 मई से आवश्यक वस्तुओं की बाजार खुलने की छूट को लेकर आदेश जारी किया है.

Rules for exemption in Phase III of lockdown made in Satna
सतना में लॉकडाउन-3 में मिलने वाली छूट का दायरा तय

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Published : May 3, 2020, 5:16 PM IST

सतना। कोविड-19 महामारी की वजह से देश भर में लॉकडाउन जारी है, जिसका तीसरा स्टेज 4 मई से शुरू होने जा रहा है. इसके साथ ही ग्रीन जोन में शामिल होने वाले जिलों में आवश्यक वस्तुओं की कुछ छूट मिलेगी. जिसको लेकर सतना में अभी तक कोई भी कोरोना केस नहीं पाया गया और सतना जिला अभी ग्रीन जोन में शामिल है.

सतना में लॉकडाउन-3 में मिलने वाली छूट का दायरा तय

सतना के कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने 4 मई को कुछ आवश्यक वस्तुओं की दुकान खुलने के आदेश जारी किए हैं, जिसका समय सुबह 7:00 से शाम 4:00 बजे तक निर्धारित किया गया है.

सतना में लॉकडाउन-3 में मिलने वाली छूट का दायरा तय

सतना में ग्रीन जोन होने के कारण 4 मई से लॉकडाउन में दी जा रही छूट के लिए नियम-

  • बाज़ारों को सुबह 7 से शाम 4 बजे तक खुलने की अनुमति रहेगी.
  • सभी स्थानों पर दो गज की दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) का पालन अनिवार्य होगा
  • ऑटो, टैक्सी, बस आदि वाहनों पर पूर्णत रोक रहेगी, स्थिति को देखते हुए भविष्य में छूट दिए जाने पर विचार किया जाएगा
  • स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, मॉल, स्टेडियम, सिनेमा हॉल, जिम, ऑडिटोरियम आदि बंद रहेंगे
  • फल-सब्जी की दुकानें-ठेले नियत स्थान और आवासीय परिसरों में ही लगेंगे. बाज़ार क्षेत्र में फल-सब्जी का विक्रय पूर्णत प्रतिबंधित होगा
  • घने बाज़ारों में जैसे पन्नीलाल-जयस्तंभ चौक बाज़ार, सिन्धी कैंप, कटरा बाज़ार (मैहर) में सुबह 9 से शाम 4 तक तीन पहिया, चार पहिया और बड़े वाहन प्रतिबंधित रहेंगे
  • घने बाज़ारों के अलावा माल वाहनों के आवागमन एवं लोडिंग-अनलोडिंग पर समय का प्रतिबन्ध नहीं होगा.
  • गेहूं खरीदी केन्द्रों, गोदामों आदि पर समय का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा
  • सामाजिक/धार्मिक/राजनैतिक/खेल आदि सामूहिक गतिविधियों पर रोक रहेगी
  • 50 से कम लोगों की उपस्थिति में विवाह हो सकेगा, इसके लिए पृथक से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी
  • 20 से कम लोगों की उपस्थिति में मृत्यु और सम्बन्धित संस्कार हो सकेंगे
  • सैलून जाने पर खुद का तौलिया लेकर जाने का परामर्श दिया जाता है, सैलून-पार्लर आदि में सेनिटाइजर की व्यवस्था उपयोगकर्ता भी परिक्षण करें
  • शराब दुकानें खुलेंगी पर बार और आहते बंद रहेंगे

किसी भी उल्लंघन की स्थिति में SDM किसी भी प्रतिष्ठान, बाज़ार के हिस्से या सम्पूर्ण बाज़ार क्षेत्र को बंद करा सकेंगे और उल्लंघन करने वाले पर दंडात्मक कार्रवाई कर सकेंगे.

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