सतना। अमरपाटन में प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार ने नाबालिग के रेपिस्ट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार जुर्माना भी लगाया है. 22 नवंबर 2018 की रात बलात्कारी ने पड़ोस में रहने वाली सात साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया था.
सतना: 6 माह में मिल गया मासूम को न्याय, बलात्कारी को आजीवन कारावास - satna rape case court verdict
सतना जिले में 7 साल की नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.
रामनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 25 वर्षीय युवक ने 22 नवंबर 2018 की रात पड़ोस में रहने वाली नाबालिग को गांव में चल रहे एक कार्यक्रम से बहला फुसला कर अपने घर ले गया, जहां उसके साथ रेप किया. दोषी पर रामनगर थाने में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था, जिसे न्यायालय ने जेल भेज दिया था.
इस मामले की सुनवाई लगातार प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरपाटन में चल रही थी. पीड़िता और शासन की ओर से उमेश कुमार शर्मा पैरवी कर रहे थे. मंगलवार को न्यायाधीश अरविंद कुमार शर्मा ने कोर्ट में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुये 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.